उ0प्र0 सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2019 के प्रख्यापन को मंजूरी

> इस नियमावली में उल्लिखित वाक्य पे-मैट्रिक्स लेवल-13 (1,23,100-2,15,900 रुपए) या इससे अधिक' के स्थान पर 'वेतन बैण्ड-4 (37400-67000 रुपए) और ग्रेड वेतन 8700 रुपए या इससे अधिक' को पे-मैट्रिक्स संरचना में प्रतिस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।



लखनऊ (का ० उ ० सम्पादन)। मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2019 के प्रख्यापन को मंजूरी प्रदान कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली-1994 मूल रूप में दिनांक 10 अक्टूबर, 1994 को प्रख्यापित की गई थी। दिनांक 23 फरवरी, 1996 को प्रश्नगत नियमावली में प्रथम संशोधन किया गया, जिसके अनुसार समस्त प्राविधान को यथावत रखते हुए अधिकतम वेतनमान की सीमा 5700 रुपए कर दी गई। तदोपरान्त प्रश्नगत नियमावली में दिनांक 10 जून, 1998 द्वारा द्वितीय संशोधन किया गया, जिसके अनुसार समस्त प्राविधान को यथावत रखते हुए अधिकतम वेतनमान की सीमा 18300 रुपए कर दी गई। दिनांक 12 अगस्त, 2010 को प्रश्नगत नियमावली में तृतीय संशोधन किया गया, जिसके अनुसार समस्त प्राविधान को यथावत रखते हुए अधिकतम ग्रेड-पे की सीमा 8700 रुपए कर दी गई। यह नियमावली वर्तमान में प्रभावी है। वेतन समिति (2016) की संस्तुतियां 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में इस वेतनमान को पे-मैट्रिक्स लेवल-13 (1,23,100-2,15,900 रुपए) में रखा गया है। अतः इस नियमावली में उल्लिखित वाक्य 'वेतन बैण्ड-4 (37400-67000 रुपए) और ग्रेड वेतन 8700 रुपए या इससे अधिक' के स्थान पर पे-मैट्रिक्स लेवल-13 (1,23,100-2,15,900 रुपए) या इससे अधिक' को पे-मैट्रिक्स संरचना में प्रतिस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। अतः प्रश्नगत पुनरीक्षित वेतन पे-मैट्रिक्स को सम्बन्धित नियमावली में प्रतिस्थापित किए जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 का प्रख्यापन किया जा रहा है।


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