सेवा शर्तों को वर्तमान कार्मिक नीति के अनुसार विनियमित किया जा सकेगा

उ0प्र0 भूतत्व एवं खनिकर्म (समूह 'क' एवं 'ख') सेवा नियमावली, 2019 को प्रख्यापित किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति-



लखनऊ। मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश भूतत्व एवं खनिकर्म (समूह 'क' एवं 'ख') सेवा नियमावली, 2019 को प्रख्यापित किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। ज्ञातव्य है कि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 में समूह 'क' एवं 'ख' के पदों की सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु वर्तमान में उ0प्र0 भूतत्व एवं खनिकर्म सेवा नियमावली, 1983 (यथा संशोधित) प्रवृत्त है। उ0प्र0 भूतत्व एवं खनिकर्म (समूह 'क' एवं 'ख') सेवा नियमावली, 2019 के प्रख्यापित होने के उपरान्त समूह–'क' एवं 'ख' के पदों की सेवा शर्तों को वर्तमान कार्मिक नीति के अनुसार विनियमित किया जा सकेगा। यह नियमावली गजट में प्रकाशन की तिथि से तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी। प्रस्तावित सेवा नियमावली में निदेशक के पद को राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने और ऐसा न हो पाने की स्थिति में उसे विभागीय अधिकारियों से नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भरे जाने का प्राविधान किया गया है। वर्तमान नियमावली में आरक्षण, आयु सीमा, परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, ज्येष्ठता, भर्ती की प्रक्रिया सम्बन्धी प्राविधानों में संशोधन हो जाने तथा वेतन समिति की संस्तुति के अनुसार संवर्गों के पुनर्गठन के कारण वर्तमान सेवा नियमावली का अधिक्रमण करते हुए उसके स्थान पर उत्तर प्रदेश भूतत्व एवं खनिकर्म (समूह 'क' एवं 'ख') सेवा नियमावली, 2019 प्रख्यापित किये जाने का निर्णय लिया गया है।


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