लाइसेन्स प्राप्त स्टाम्प विक्रेता प्राधिकृत संग्रह केन्द्र के रूप में स्थापित हो सकेंगे

> उ0प्र0 ई-स्टाम्पिंग नियमावली - 2013 में संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव मंजूर।



लखनऊ (का ० उ ० सम्पादन)। मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश ई-स्टाम्पिंग नियमावली-2013 के नियम-13 में संशोधन का निर्णय लिया है। अब यह नियमावली 'उत्तर प्रदेश ई-स्टाम्पिंग नियमावली (प्रथम संशोधन-2019)' कही जाएगी। यह नियमावली गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी। प्राधिकृत संग्रह केन्द्र की नियुक्ति के लिए पात्रता का मानदण्ड नियम-12 के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रणाधीन कोई अनुसूचित बैंक, कोई वित्तीय संस्था अथवा उपक्रम अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित कोई वित्तीय संस्था अथवा उपक्रम अथवा डाकघर अथवा उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली-1942 के अधीन अनुज्ञप्ति धारक और स्टाम्प आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा विहित शैक्षिक अर्हता धारक स्टाम्प विक्रेता, प्राधिकृत संग्रह केन्द्र के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। इससे लाइसेन्स प्राप्त स्टाम्प विक्रेता प्राधिकृत संग्रह केन्द्र के रूप में स्थापित हो सकेंगे। प्रदेश में स्थापित ई-स्टाम्प प्रमाण पत्रों की व्यवस्था प्रदेश के सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रचलित हो सकेगी।


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