धूम्रपान प्रोत्साहित नहीं होना चाहिए

> चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संयोजन से एक बैठक का आयोजन।



फर्रुखाबाद (का ० उ ० सम्पादन)। डीएम मानवेन्द्र सिंह की अध्यक्ष्ता में कलेक्ट्रेट सभागार में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संयोजन से एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अवगत कराया गया कि सार्वजनिक स्थानों पर 60 * 45 के स्टिकर लगाने का प्राविधान है , ताकि धूम्रपान को हतोत्साहित किया जा सके। धूम्रपान करते हुए पाय जाने पर 200 रूपए तक के जुर्माने का प्राविधान है। यदि सभी विभाग समर्पित रूप से सहयोग करें तो बहुत हद तक धूम्रपान को परास्त किया जा सकता है। प्रत्येक विद्यालय के द्वार पर तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान की सूचना चस्पा होनी चाहिए। धारा 5 के अंतर्गत किसी भी प्रतिष्ठान पर धूम्रपान प्रोत्साहन नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर मजिस्ट्रेट स्वयं के विवेक द्वारा कार्यवाही कर सकते हैं। मेला श्री राम नगरीय में भी तम्बाकू व धूम्रपान को हतोत्साहित करने वाले विज्ञापनों का प्रचार प्रसार किया जाए। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी व अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।


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