बीमा पद्धतियों में प्रक्रियात्मक बदलाव के साथ, सड़क दुर्घटना मृत्यु दर में लाई जा सकती है कमी: केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री

> मोटर वाहन बीमा और सड़क सुरक्षा पर कार्यशाला में सड़क सुरक्षा बुकलेट्स जारी। 



नई दिल्ली (का ० उ ० सम्पादन)। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने देश में सड़क परियोजनाओं को बीमा के दायरे में शामिल करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा, दुनिया के कई देश बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का बीमा करने की प्रथा का पालन कर रहे हैं। इनमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन शामिल हैं। मंगलवार को नई दिल्ली में मोटर वाहन बीमा और सड़क सुरक्षा पर एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए, मंत्री ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी नए दो पहिया वाहनों के लिए पांच वर्षीय तृतीय पक्ष बीमा होना अनिवार्य कर दिया है। इसी तरह, कारों और वाणिज्यिक वाहनों के लिए तीन साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना अनिवार्य है। डिफॉल्ट के मामले में दो हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के तहत, दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को मुआवजा देने की जिम्मेदारी वाहन मालिक से बीमा कंपनी में बदल जाती है। बीमा के महत्व को रेखांकित करते हुए, श्री गडकरी ने कहा, बीमा पद्धतियों में थोड़े प्रक्रियात्मक बदलाव के साथ, सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। उन्होंने कहा, उनका मंत्रालय एक मोटर वाहन दुर्घटना कोष बनाने पर विचार कर रहा है, जो हिट एंड रन मामलों के मुआवजे के लिए राशि देगा। निधि का उपयोग दुर्घटना पीड़ितों के चिकित्सा उपचार के लिए भी किया जाएगा। उन्होंने कहा, हिट एंड रन मामलों में मुआवजा राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है, जबकि ऐसे मामलों में घायल लोगों के लिए यह अब 50 हजार रुपये है। मंत्री ने कहा, दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वालों की सुरक्षा के लिए मोटर वाहन अधिनियम में प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे मामलों में डॉक्टरों, नर्सों और अन्य मेडिकल स्टाफ को परेशानियों से बचाने के लिए प्रावधान करने पर विचार कर रही है।



केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी, सचिव सड़क परिवहन और राजमार्ग डॉ संजीव रंजन और विशेष सचिव सड़क परिवहन और राजमार्ग श्रीमती लीना नंदन ने नई दिल्ली में मोटर वाहन बीमा और सड़क सुरक्षा पर कार्यशाला में सड़क सुरक्षा बुकलेट्स जारी कीं। 


Popular posts from this blog

उ0प्र0 सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2019 के प्रख्यापन को मंजूरी

उ प्र सहकारी संग्रह निधि और अमीन तथा अन्य कर्मचारी सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2020 प्रख्यापित

कोतवाली में मादा बंदर ने जन्मा बच्चा