एक जनपद एक उत्पाद सीएफसी योजना के अन्तर्गत एसपीवी के गठन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित


प्रयागराज। उ प्र सरकार द्वारा संचालित एक जनपद एक उत्पाद सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) योजना के अन्तर्गत मूंज क्राफ्ट क्लस्टर, जिसमें डिजाइन डेवलपमेण्ट एण्ड ट्रेनिंग सेण्टर, उत्पाद प्रदर्शन सह विक्रय केन्द्र, राॅ मैटेरियल बैंक/ काॅमन प्रोडक्शन/प्रोसेसिंग सेण्टर तथा पैकेजिंग लेबलिंग एवं बार कोडिंग सुविधायें होंगी, की सीएफसी में एसपीवी के गठन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। एसपीवी को आवश्यक अर्हताएं पूरी करनी होंगी, जिसमें संस्था में न्यूनतम 20 सदस्य होने चाहिए। कुल सदस्यों में न्यूनतम दो तिहाई सदस्य ओडीओपी उत्पाद से सम्बन्धित होने चाहिए। संस्था सक्षम पंजीयन प्राधिकारी के यहाँ पंजीकृत होनी चाहिए। संस्था के संविधान में सम्बन्धित उत्पाद से जुड़े हुए उत्पाद धारकों तथा राज्य सरकार के एक प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में शामिल करने के सुस्पष्ट प्राविधान होने चाहिए। योजनान्तर्गत स्वीकृत की जाने वाली परियोजनाओं के संचालन प्रबन्धन एवं रख-रखाव का दायित्व सम्बन्धित एसपीवी का होगा तथा इनके संचालन प्रबंधन एवं रख-रखाव पर आने वाले किसी भ प्रकार के आवर्ती व्यय इस योजनान्तर्गत वहन नहीं किये जायेंगे। आवधाराणात्मक टिप्पणी (कन्सेप्ट नोट) के साथ सम्बन्धित फार्म जमा करेंगे। परियोजना हेतु समुचित विनिर्दिष्ट प्रयोजन हेतु उपयुक्त तथा भार विवाद रहित भूमि उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित एसपीवी का होगा। परियोजना की स्थापना हेतु प्रस्तावित भूमि या तो एसपीवी के स्वामित्वाधीन होगी अथवा न्यूनतम 15 वर्षों हेतु लीज पर ली जा सकेगी। परियोजना लागत में भूमि की लागत किसी भी दशा में 25 प्रतिशत से अधिक आंकलित नहीं की जायेगी। भूमि की लागत में उक्त सीमा से अधिक व्यय भार एसपीवी द्वारा वहन किया जायेगा। एसपीवी द्वारा भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में न्यूनतम 15 वर्षों तक बन्धक रखना होगा। उपरोक्त के सम्बंध में अधिक जानकारी हेतु इच्छुक आवेदक कार्यालय जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र प्रयागराज में दिनांक 24 जनवरी 2020 तक आवेदन प्राप्त करना सुनिश्चित करें। यह जानकारी उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं प्रोत्साहन केन्द्र, प्रयागराज अजय कुमार चैरसिया ने दी है।

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