न्यायलय परिसर में प्रवेश के समय गेट पर अपना परिचय पत्र अवश्य दिखाएं अधिवक्ता बंधु


प्रयागराज। बार कौंसिल ऑफ़ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन हरिशंकर सिंह के माध्यम से उत्तर प्रदेश के समस्त बार एसोसिएशन को पत्र भेजा गया है जिसमें बार कॉउन्सिल ऑफ़ उत्तर प्रदेश द्वारा मा न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल एवं मा न्यायमूर्ति सुनीत कुमार, इलाहबाद उच्च न्यायलय द्वारा रिट नंबर 2436 / 19 में दिनांक 20 दिसंबर 2019 को दिए गए दिशा निर्देशों का संज्ञान लिया गया, जिसमें उन्होंने सरकार को प्रदेश के समस्त जिला न्यायालयों के सुचारु रूप से संचालन के लिए सीसीटीवी कैमरा लगवाने, चहारदीवारी बनवाने प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी तैनात करने एवं अन्य व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया है। पूर्व में भी मा मुख्य न्यायमूर्ति गोविन्द माथुर एवं 7 जजेज़ की पीठ द्वारा पुलिस शासन एवं जिला प्रशासन को अदालतों, अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे, लेकिन उसका पुख्ता इंतज़ाम नहीं किया जिससे इस प्रकार की घटनाएं लगातार दिन दहाड़े घट रही हैं। प्रदेश के न्यायलय, अधिवक्ता, वादकारी एवं सुरक्षाकर्मी समाज के परस्पर एक दुसरे पर निर्भर अंग हैं, ऐसे में आपसी सहयोग से ही सम्मान एवं सुरक्षा बानी रह सकती है। अतः अधिवक्ता बंधुओं से अपील की गई है कि न्यायलय परिसर में प्रवेश के समय गेट पर जो भी सुरक्षा कर्मी ड्यूटी पर कार्यरत हों उनके मांगने पर अपना परिचय पत्र दिखावें, उलझें नहीं एवं व्यवस्था में सहयोग देने का कष्ट करें जिससे न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रहे और न्यायलय की कार्यवाही में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो एवं बिजनौर जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।    


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