उ प्र गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत अभियुक्त को किया गया जिला बदर


प्रयागराज। अपर जिला मजिस्ट्रेट (नजूल) प्रयागराज गंगा राम गुप्ता ने फैय्याज पुत्र जैनुद्दीन निवासी कपूरी बढ़ैया थाना कोरांव, जनपद प्रयागराज को उ प्र गुण्डा नियंत्रण अधिनियम -1970 की धारा - 3 की उपधारा 3(क) के अन्तर्गत आदेश देता हूँ कि 24 घण्टे के अन्दर जनपद की सीमाओं को छोड़ कर बाहर चले जाएं और इस आदेश की तिथि से 06 माह की अवधि तक जनपद प्रयागराज की सीमाओं में प्रवेश न करें। उक्त अभियुक्त की छवि जनता के मध्य में दबंग एवं शातिर किस्म की है तथा ये भादवि के अध्याय 16,17 एवं 22 में वर्णित अपराधों की श्रेणी में आते हैं तथा इनकी छवि आम जनता के मध्य गुण्डे के रूप में है।


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