भारत स्टेज - 4 वाहनों का स्थायी पंजीयन केवल 31 मार्च तक ही किया जाएगा


कानपुर। एतद्द्वारा सर्वसंबन्धित वाहन विक्रेता डीलर्स, वाहन स्वामी एवं माह मार्च 2020 में वाहन क्रय करने वाले क्रेतागण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायलय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या - 13029 / 1985 एम सी मेहता बनाम भारत सरकार एवं अन्य में 24 अक्टूबर 2018 को आदेश पारित किया गया है कि पूरे भारत में भारत स्टेज - 4 श्रेणी के वाहन 1 अप्रैल 2020 से पंजीकृत नहीं किये जाएंगे। भारत स्टेज - 4 का पंजीयन केवल 31 मार्च तक ही किया जाएगा। माननीय उच्चतम न्यायलय के उपर्युक्त आदेश 24 अक्टूबर, 2018 के क्रम में परिवहन आयुक्त, उ प्र के पत्र संख्या 328 सा प्र / 2020 - 6 टीआर / 2020  2 मार्च द्वारा निर्देशित किया गया है कि माह मार्च 2020 में विक्रीत सभी वाहनों का स्थाय पंजीयन माह मार्च में ही करा लिया जाए। डीलर पॉइंट से प्रत्येक दिन विक्रीत समस्त वाहनों की पत्रावलियों प्रत्येक दशा में अगले कार्यदिवस में पंजीयन अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त करा दी जाए तथा अगले कार्यदिवस में पत्रावली का परीक्षण कर अनुमोदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए। जिन वाहन स्वामियों द्वारा वहां क्रय करके अन्य जनपद में वाहन पंजीकृत कराने हेतु अस्थायी पंजीयन प्राप्त किया गया है, वह प्रत्येक दशा में 31 मार्च के पूर्व सम्बंधित पंजीयन अधिकारी, कार्यालय से वाहन का स्थायी पंजीयन करा लें। समस्त डीलर अपने ग्राहकों को वाहन विक्रय के समय इन स्थितियों से अवश्य अवगत करा दें। पूर्व में जिन क्रेताओं को वाहन विक्रय करके अस्थायी पंजीयन कराया गया है। सम्बंधित डीलर उनके अपने डेटाबेस से वाहन स्वामियों के विवरण देखकर उन्हें एसएमएस प्रेषित करके एवं दूरभाष कर वार्ता करके अवगत करा दें कि वह अपने वाहन का स्थायी पंजीयन प्रत्येक दशा में 31 मार्च से पूर्व करालें। समयबद्धता से भारत स्टेज 4 की वाहनों के विक्रय एवं पंजीयन की कार्यवाही न किये जाने का उत्तर दायित्व सम्बंधित वाहन स्वामी, वाहन क्रेता एवं डीलर पर होगा।


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