एकमुश्त समाधान योजना (ओ टी एस) 31 मार्च तक पुनः लागू की गई


कानपुर। उत्तर प्रदेश जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वितरित ऋणों के बकायेदारों के लाभार्थ प्रबंध निदेशक उ प्र अनुसूचित जाति एवं विकास निगम लखनऊ के 6 फरवरी 2020 के पत्र संख्या 2556 के द्वारा नई एकमुश्त समाधान योजना (ओ टी एस) 31 मार्च तक पुनः लागू की गई है। इसके अंतर्गत बकायेदारों से केवल मूलधन एवं योजना के अंतर्गत चुकता अवधि का साधारण ब्याज लेते हुए शेष अवधि का बकाया ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज व दण्ड ब्याज माफ़ कर दिया जाएगा। योजनान्तर्गत लाभ पाने हेतु इच्छुक ऋण बकायेदार कार्यालय जिला प्रबंधक उ प्र अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, 14 लखनपुर रोड कानपुर नगर व सम्बंधित खंड विकास अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर पूर्ण जानकारी प्राप्त करते हुए बकाया धनराशि जमा कर सकते हैं।


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