जनपद की खानपान की दुकानें अग्रिम आदेशों तक बंद


कानपुर नगर (सूचना अधिकारी)। जिलाधिकारी डॉ ब्रह्म देव तिवारी महोदय ने आदेश पारित किया है कि महामारी कोविड-19 ( कोरोना वायरस रोग ) के दृष्टिगत जनपद के सभी रेस्टोरेंट, होटल में संचालित रेस्टोरेंट्स एवं खानपान की दुकानों को भी अग्रिम आदेशों तक बंद किया जाना आवश्यक है। अतः जनता कर्फ्यू / जनहित को ध्यान में रखते हुए पूर्व पारित आदेश संख्या 3450 दिनांक 20-0 3-2020 में नवीन तथ्यों  का समावेश करते हुए निम्न आदेश पारित किया जाते हैं: 


1 - जनपद के सभी रेस्टोरेंट एवं होटलों में संचालित रेस्टोरेंट तथा खान-पान की दुकानें अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगी।

2 - सभी माल एवं मल्टीप्लेक्स के अंदर स्थित खाद्यान्न सामग्री एवं घरेलू सामान विक्रय की दुकानें तथा मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। 

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