जिलाधिकारी ने मदिरा की दुकानों की बंदी कराने हेतु आदेश पारित किये
फर्रुखाबाद (जिला संवाददाता)। आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट मानवेन्द्र सिंह ने फर्रुखाबाद जनपद की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, मॉडल शॉप, भांग, ताड़ी, डिनेचर स्प्रिट की एफएल 16, 17, सैन्य कैंटीनों का अनुज्ञापन एफएल 9 / 9ए एवं दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड आसवनी इकाई कायमगंज, फर्रुखाबाद तथा देशी शराब, विदेशी मदिरा व बियर की थोक अनुज्ञापनों को दिनांक 22 मार्च 2020 को बंद करने का आदेश दिया है। बंदी का यह आदेश 22 मार्च 2020 को प्रातः 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक रहेगा। इसके लिए अनुज्ञापी को कोई प्रतिफल शुल्क डे नहीं होगा।