लेदर कार्य हेतु शिक्षित व बेरोज़गार लोगों को विरासत योजना के तहत दिया जाएगा ऋण


कानपुर (का ० उ ० सम्पादन)। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी डॉ प्रियंका अवस्थी ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू एक जनपद एक उत्पाद योजना में विभिन्न प्रचलित आर्टीसन व उत्पादों को बढ़ावा देने व उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ती करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा वित्त पोषित विरासत योजना आरम्भ की गई है। इस योजना के अंतर्गत जनपद कानपुर नगर में लेदर कार्य हेतु शिक्षित व बेरोज़गार लोगों को रोज़गार योजना से जोड़ने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 10 लाख रूपए का ऋण दिया जाएगा। यह ऋण पुरुषों के लिए 5 प्रतिशत व महिलाओं के लिए 4 प्रतिशत ब्याज पर दिया जाएगा। केंद्र सरकार के अलप संख्यक कल्याण विभाग से लागू इस योजना में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले उन परिवारों को चिन्हित करने का निर्णय लिया है, जिनकी वार्षिक आय शहरी इलाकों में रु 1. 20 लाख एवं ग्रामीण क्षेत्र में रु 98000 से अधिक न हो। इच्छुक लोग 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद इच्छुक लोगों के बारे में जानकारी की जायेगी व दस्तावेजों की पुष्टि करके लोन स्वीकृत कर दिया जाएगा।


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