पूर्ण रूप से लॉक डाउन की स्थिति में आवश्यक प्रतिष्ठानों / सेवाओं को प्रतिबन्ध से रखा गया है बाहर

> मुख्य सचिव उ प्र शासन ने समस्त पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर निर्देश जारी किये।



लखनऊ (का ० उ ० सम्पादन)। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने लॉक डाउन किये गए 15 जनपदों के समस्त पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक को कोविड - 19 महामारी के दृष्टिगत निर्देश जारी किये गए। इनमें कहा गया है कि इस अवधि में सभी नागरिक आपातकालीन स्थिति को छोड़कर अपने अपने घरों में रहेंगे। सार्वजनिक परिवहन पूर्ण रूपेण निषिद्ध रहेगा (आपातकालीन / आवश्यक सेवाओं को छोड़कर)। सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, दुकानें, शैक्षणिक संस्थान, निजी प्रतिष्ठान, रेस्टोरेंट, होटल आदि पूर्ण रूप से बन्द रहेंगे। अंतर्राज्यीय परिवहन भी बन्द रहेंगे। विदेश एवं बाहर से आने वाले यात्रियों की निगरानी की जायेगी और उन्हें होम क्वारंटाइन में रखना सुनिश्चित करेंगे। इस अवधि में नागरिकगण सोशल डिस्टेंसिंग गाइड लाइन का पालन करेंगे एवं अत्यावश्यक एवं मूलभूत जरूरतों / सेवाओं हेतु ही बाहर निकल सकेंगे। टैक्सी ऑटो रिक्शॉ के संचालन सहित किसी भी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की अनुमति नहीं दी जायेगी। सभी दुकानें, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, कार्यालय और कारखाने, कार्यशालाएं आदि बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाओं को प्रदान करने वाले निजी क्षेत्रों सहित अपवादस्वरूप अस्पतालों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टर्मिनलों, खाद्य एवं आवश्यक वस्तुएं को ले जाने वाले मालवाहक के सभी प्रकार के परिवहन को छूट रहेगी। इसके अतिरिक्त इन सेवाओं को प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है जिनमें कानून और व्यवस्था, न्याय और सुधर सेवाएं, सवास्थ्य सेवाएं, पुलिस, सशस्त्र बल और अर्द्ध सैनिक बल, बिजली, पानी से सम्बंधित कार्यालय एवं बिलिंग सेण्टर 5(5) अग्नि, नागरिक सुरक्षा और आपातकालीन सेवाएं, दवा की दूकान, किराने का सामान, होम डिलीवरी का ई कॉमर्स, दैनिक वस्तुओं की आपूर्ति, ताजे फल एवं सब्जियों की आपूर्ति एवं पेय पदार्थों की आपूर्ति, पशुओं के लिए चारे की आपूर्ति, खाद्य प्रंस्करण से सम्बंधित इकाइयां, पेट्रोल पंप / सीएनजी / गैस एजेंसीज़, दुग्ध / डेरी प्लांट्स, स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरणों के निर्माण से सम्बंधित इकाइयां, दूर संचार सेवा प्रदाता एवं अन्य संचार सेवाएं, बीमा कंपनियां, बैंक एवं एटीएम, पोस्ट ऑफिस, खाद्यान्न (गेहूँ / चावल) से सम्बंधित आवागमन, आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं से सम्बंधित सेवाएं एवं तत्संबंधित आनुषंगिक कार्य और सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक व्यक्तियों की कोई भी मंडली निषिद्ध होगी। इन सभी प्रतिष्ठानों को प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है। इन 15 जनपदों लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, आगरा, ग़ज़िआबाद, मुरादाबाद, वाराणसी, लखीमपुर खीरी, बरेली, आजमगढ़, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, अलीगढ व सहारनपुर में एक ही स्थान पर समूह में एकत्रित होने से रोकने के सम्बन्ध में कानूनी प्राविधानों यथा धारा 144 आदि के अनुसार कार्यवाही अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे। यदि कोई संदेह  कोई प्रतिष्ठान / सेवा आवश्यक है य नहीं तो जिला मजिस्ट्रेट / नगर आयुक्त निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। मुख्य सचव ने निर्देशित किया है कि  समस्त जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त, नगर आयुक्त, एसएसपी/ एसपी, एसडीएम, सीएमओ, एसडीओ, बीडीओ, और कार्यकारी मजिस्ट्रेट इन निर्देशों के प्रवर्तन और कार्यान्वयन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां करेंगे।                


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