आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज

> ऑगनबाड़ी कार्यकत्री मानदेय सेवा से पृथक।


फर्रुखाबाद (जिला संवाददाता)। जिला कार्यक्रम अधिकारी फर्रुखाबाद भारत प्रसाद ने पत्र के माध्यम से बताया कि दिनांक 19 मार्च की सायं जिलाधिकारी महोदय द्वारा दूरभाष पर अवगत कराया गया था कि थाना कमालगंज क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा पुष्टाहार की खरीद की गयी है तथा निर्देशित किया गया कि पुष्टाहार की खरीद, बिक्री की जाँच कर दोषियों के विरुद्ध प्राथिमिकी दर्ज कराकर कार्यवाही की जाये। उक्त के अनुपालन में दिनांक 20 मार्च को पूर्वान्ह में थाना कमालगंज में जाकर पुष्टाहार की खरीद करने वाले व्यक्ति से पुष्टाहार विक्रेता एवं क्रेता के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी। थाना कमालगंज में पुष्टाहार क्रेता के रूप में निरुद्ध विनोद पाल पुत्र कप्तान सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट रजीपुर, थाना कमालगंज जनपद फर्रुखाबाद से पूछताछ की गयी, तो विनोद पाल ने बताया कि उसके द्वारा ग्राम नगरिया गहलवारान निवासी मास्टर साहब से पुष्टाहार खरीदा है। विनोद पाल से पूछताछ के आधार पर ग्राम नगरिया गहलवारान जाकर विक्रेता मास्टर साहब के विषय में जानकारी प्राप्त की गयी। मास्टर साहब के उप नाम से ज्ञात व्यक्ति का वास्तविक नाम  रामनिवास पुत्र राम भरोसे है, जोकि प्राथमिक विद्यालय, नगरिया गहलवारान में शिक्षामित्र है तथा उसकी पत्नी श्रीमती इजलेश ग्राम नगरिया गहलवारान में ऑगनबाड़ी कार्यकत्री के पद पर कार्यरत है। इस प्रकार जांच में पुष्टि हुई कि क्रेता द्वारा खरीदा गया पुष्टाहार श्रीमती इजलेश द्वारा बिक्री किया गया है। श्रीमती इजलेश का यह कृत्य गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। जिलाधिकारी की अनुमति के क्रम में श्रीमती इजलेश के विरूद्ध थाना कमालगंज में दिनांक 21 मार्च को बाल विकास परियोजना अधिकारी, कमालगंज द्वारा प्राथिमिकी दर्ज किये जाने हेतु तहरीर दी गयी। जिसके क्रम में थाना कमालगंज में श्रीमती इजलेश के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 व धारा 7 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है। निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग उ प्र लखनऊ के 20 मार्च के पत्र में निर्देश दिये गये हैं कि कार्यकत्रियों, सहायिकाओं के अनपस्थित होने पर अथवा केन्द्र संचालन में अनियमितता पाये जाने पर अथवा उनके द्वारा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन न करने पर तथा अन्य अनियमिततायें पाये जाने पर उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही, मानदेय सेवा से पृथक कर दिया जाये। जिलाधिकारी फर्रुखाबाद के अनुमोदन दिनांक 10 अप्रैल तथा प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास अनुभाग - 02 उ प्र शासन के 4 सितम्बर 2012 के शासनादेश व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ प्र लखनऊ के 13 फरवरी 2019 के पत्र के द्वारा दी गयी व्यवस्था के क्रम में एतद्वारा तत्काल प्रभाव से श्रीमती इजलेश, ऑगनबाड़ी कार्यकत्री, ऑगनबाड़ी केन्द्र नगरिया गहलवारान, बाल विकास परियोजना कमालगंज को मानदेय सेवा से पृथक किया जाता है।


Popular posts from this blog

उ प्र सहकारी संग्रह निधि और अमीन तथा अन्य कर्मचारी सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2020 प्रख्यापित

उ0प्र0 सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2019 के प्रख्यापन को मंजूरी

कोतवाली में मादा बंदर ने जन्मा बच्चा