स्टेशन हाउस ऑफिसर अपराधों के संबंध में अपने अधिकारिता के न्यायालयों में परिवाद दायर करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी होंगे 

लखनऊ (सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग)। उत्तर प्रदेश की अपर मुख्य सचिव, राजस्व रेणुका कुमार ने अधिसूचना जारी कर बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्या 53) की धारा 60 के प्रस्तर (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके मा राज्यपाल ने संबंधित पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (सब इन्सपेक्टर के पद से अन्यून) को आपदा प्रबंधन अधिनियम - 2005 के अध्याय -10 की धारा 51 से 59 के अन्तर्गत कारित किए गए अपराधों के संबंध में अपने अधिकारिता के न्यायालयों में परिवाद दायर करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।


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