हाउस टू हाउस सर्विलांस के साथ समस्त केसों का नैदानिक प्रबन्धन भी निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार किया जायेगा सुनिश्चित

समस्त जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, जिन्हें एक से ज्यादा बीमारी हो, गर्भवती स्त्री और दस साल से छोटे बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे


> कोविड - 19 के दृष्टिगत देश में लागू लॉकडाउन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा - निर्देशों के क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा नई गाईडलाईन जारी


> विगत 21 दिनों में कोई भी पुष्ट केस न मिलने वाले जनपदों को ग्रीन जोन में रखा गया है : एसीएस, गृह एवं सूचना


> अधिकृत सुरक्षा के उद्देश्य हेतु यात्रा को छोड़कर समस्त घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय यात्राएं पूर्णतया निषिद्ध रहेंगी : एसीएस, गृह एवं सूचना


> गृह मंत्रालय द्वारा अधिकृत गतिविधि हेतु आवागमन को छोड़कर लोगों का अन्तर्राज्यीय आवागमन पूर्णतया प्रतिबंधित : एसीएस, गृह एवं सूचना


> कन्टेन्मेंट जोन में प्रशासन द्वारा कान्टेक्ट जोन ट्रेसिंग तथा चिकित्साधिकारियों द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम अथवा संस्थागत क्वारेंटाइन किये जाने हेतु किया जायेगा आंकलन : एसीएस, गृह एवं सूचना


> कन्टेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति य वाहन के अन्दर य बाहर आवागमन की अनुमति नहीं दी जायेगी : एसीएस, गृह एवं सूचना


> चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अतिरिक्त अधिकतम दो यात्री तथा दो पहिया वाहनों पर केवल एक व्यक्ति ही चल सकता है : एसीएस, गृह एवं सूचना


> शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, जिनमें केवल स्पेशल इकनोमिक ज़ोन्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स और इंडस्ट्रियल टाउनशिप शामिल हैं, को आवाजाही पर नियंत्रण के साथ अनुमति होगी : एसीएस, गृह एवं सूचना


> शहरी क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन की इकाई जिनमें दवा - औषधि, चिकित्सकीय उपकरण तथा इनके कच्चे माल व अन्तरवर्ती निर्माण सामग्री शामिल है को चलाने की अनुमति होगी : एसीएस, गृह एवं सूचना


> रेड तथा औरेंज जोन में 50 से अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठान में बाहर से आने वाले कर्मियों के लिए विशेष परिवहन सुविधा की व्यवस्था की जायेगी : एसीएस, गृह एवं सूचना


> 50 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में आर्थिक एवं औद्योगिक गतिविधियों के प्रारम्भ होने के पश्चात संक्रमण की रिपोर्ट सम्बंधित मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रस्तुत की जाए : एसीएस, गृह एवं सूचना


> रेड जोन के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों, सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों एवं मॉल को छोड़कर आवश्यक एवं गैर आवश्यक सामानों की बिक्री वाली दुकानों को खुलने की अनुमति दी जा सकती है : एसीएस, गृह एवं सूचना


> शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कन्टेन्मेंट जोन के बाहर रेड, ऑरेंज एवं ग्रीन जोन में आबकारी विभाग की मात्र एकल दुकानों को प्रातः 10 बजे से सांय 07 बजे तक खोलने की अनुमति दी गयी : एसीएस, गृह एवं सूचना


> समस्त सरकारी कार्यालयों में उप सचिव व उसके ऊपर के अधिकारी पूर्णरूप से उपस्थित रहेंगे : एसीएस, गृह एवं सूचना


> रक्षा एवं सुरक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पुलिस, जेल, होमगार्ड, सिविल डिफेन्स, फायर और आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबन्धन और सम्बंधित सेवाएं, एनआईसी, कस्टम्स, एफ.सी.आई., एनसीसी., एनवाईके. और नगर पालिका सेवाएं बिना किसी प्रतिबन्धों के पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करेंगे : एसीएस, गृह एवं सूचना


> ऑरेन्ज जोन में टैक्सी एवं कैब सेवाओं को जनपद की सीमा के अन्दर तथा अनुमति प्राप्त निजी वाहनों को (ड्राइवर सहित दो यात्री) अन्तर्जनपदीय परिवहन की अनुमति होगी : एसीएस, गृह एवं सूचना


> ग्रीन जोन में बस डिपो 50 प्रतिशत क्षमता के साथ जनपद की सीमा के अन्दर चलाये जा सकेंगे : एसीएस, गृह एवं सूचना


> माल एवं वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय परिवहन की अनुमति के साथ - साथ पड़ोसी देशों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार माल के परिवहन की अनुमति होगी : एसीएस, गृह एवं सूचना


> शादी सम्बन्धी आयोजनों में सोशल डिस्टेन्सिंग सुनिश्चित की जायेगी एवं 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी : एसीएस, गृह एवं सूचना


> प्रदेश के 59 जनपदों में 1838 मामले एक्टिव : एसीएस, गृह एवं सूचना



लखनऊ (सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग)। अपर मुख्य सचिव, सूचना एवं गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि कोविड - 19 के दृष्टिगत देश में लागू लॉकडाउन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा - निर्देशों के क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा नई गाईडलाईन जारी कर दी गयी है। जारी गाईडलाईन के अनुसार जनपदों को रिस्क प्रोफाइल के आधार पर तीन जोन रेड, ऑरेन्ज और ग्रीन में बांटा गया है। भारत सरकार द्वारा कुल एक्टिव केस, केस के दुगुने होने की दर, टेस्टिंग की सीमा और सर्विलांस फीडबैक के अनुसार निर्धारित किये गये जनपदों को रेड जोन में तथा विगत 21 दिनों में कोई भी पुष्ट केस न मिलने वाले जनपदों को ग्रीन जोन में रखा गया है। रेड जोन एवं ग्रीन जोन से बाहर के जनपदों को ऑरेन्ज जोन में रखा गया है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन रेड अथवा ऑरेन्ज जोन का निर्धारण कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार की समीक्षा के आधार पर कर सकता है। श्री अवस्थी रविवार को लोकभवन मीडिया सेन्टर में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 4 मई से 02 सप्ताह के लिए चिकित्सीय, आपात स्थिति, एयर एम्बुलेंस और गृह मंत्रालय द्वारा अधिकृत सुरक्षा के उद्देश्य हेतु यात्रा को छोड़कर समस्त घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय यात्राएं पूर्णतया निषिद्ध रहेंगी। गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा के उद्देश्यों हेतु एवं अधिकृत परिवहन को छोड़कर सभी यात्री रेलों का आवागमन तथा अन्तर्राज्यीय बसों एवं मेट्रों रेल का परिवहन पूर्णतया बन्द रहेंगे। चिकित्सीय कारण अथवा गृह मंत्रालय द्वारा अधिकृत गतिविधि हेतु आवागमन को छोड़कर लोगों का अन्तर्राज्यीय आवागमन तथा समस्त स्कूल, कालेज शैक्षिक प्रशिक्षण एवं कोचिंग संस्थान इत्यादि पूर्णतया बन्द रहेंगे। स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस, सरकारी अधिकारियों अथवा लॉकडाउन के कारण फंसे टूरिस्टों हेतु या क्वारेंटाइन करने के उपयोग के अतिरिक्त सभी प्रकार की सत्कार सेवाएं निषिद्ध होंगी। समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल परिसर, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली आदि जैसे अन्य स्थान तथा समस्त सामाजिक, राजनैतिक खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम के साथ-साथ समस्त धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जनसामान्य के लिए पूर्णतया बन्द रहेंगे। धार्मिक जुलूस एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों पर भी पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा। श्री अवस्थी ने बताया कि कन्टेन्मेंट जोन में स्थानीय प्रशासन द्वारा कान्टेक्ट जोन ट्रेसिंग तथा चिकित्साधिकारियों द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम अथवा संस्थागत क्वारेंटाइन किये जाने हेतु सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण कन्फर्म केस, सम्पर्क की स्थिति और यात्रा इतिहास के आधार पर आंकलन किया जायेगा। इस जोन में सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस ऐसे दूसरे लक्षणों (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट) वाले समस्त केसों की जाँच की जायेगी। हाउस टू हाउस सर्विलांस के साथ समस्त केसों का नैदानिक प्रबन्धन भी निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा। इस जोन में चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति य वाहन के अन्दर य बाहर आवागमन की अनुमति नहीं दी जायेगी। इन क्षेत्रों में आने - जाने वाले सभी व्यक्तियों का पूरा विवरण रखा जायेगा। इन जोन में ओपीडी और चिकित्सा क्लीनिकों को खोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी, यद्यपि रेड, ऑरेन्ज और ग्रीन जोन में सोशल डिस्टेंसिंग तथा अन्य सावधानियों के साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन्स के आधार पर अनुमति होगी। श्री अवस्थी ने बताया कि इन प्रतिबन्धों के अतिरिक्त रेड जोन में साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब सर्विसेज, जनपदीय और अन्तर्जनपदीय बस परिवहन, स्पा और हेयर सैलून की गतिविधियां बन्द रहेंगी। उन्होंने बताया रेड जोन में केवल अनुमति प्राप्त व्यक्तिगत वाहनों का ही परिचालन हो सकेगा। चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अतिरिक्त अधिकतम दो यात्री तथा दो पहिया वाहनों पर केवल एक व्यक्ति ही चल सकता है। शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, जिनमें केवल स्पेशल इकनोमिक ज़ोन्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स और इंडस्ट्रियल टाउनशिप शामिल हैं, को आवाजाही पर नियंत्रण के साथ, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन की इकाई जिनमें दवा - औषधि, चिकित्सकीय उपकरण तथा इनके कच्चे माल व अन्तरवर्ती निर्माण सामग्री शामिल है, ऐसी उत्पादन इकाईयां जिनका सतत चलना आवश्यक हो, और उनकी सप्लाइ चेन, आईटी हार्डवेयर का उत्पादन, जूट उद्योग और पैकेजिंग मैटेरियल से सम्बंधित उत्पादन की इकाईयों को सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन करते हुए चलाने की अनुमति होगी। औद्योगिक इकाईयों के संचालन के दौरान समस्त कार्यालयों, कारखानों एवं अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा परिसर के सभी क्षेत्रों सहित भवन, कार्यालय आदि का प्रवेश द्वार, कैफेटेरिया तथा कैंटीन, सभाकक्ष, सम्मेलन हॉल, खुला क्षेत्र, बरामदा, प्रवेश द्वार स्थल, बंकर पोर्टा केबिन, भवन आदि के साथ-साथ समस्त उपकरण और लिफ्ट वाशरूम, टायलेट सिंक, वाटर प्वाइंट आदि तथा समस्त दिवारें एवं अन्य सतहों को हानिरहित कीटाणुनाशक का उपयोग करके पूर्णरूप से विसंक्रमित किया जायेगा। श्री अवस्थी ने बताया कि रेड तथा औरेंज जोन में 50 से अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठान में बाहर से आने वाले कर्मियों के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पर किसी प्रकार की निर्भरता के बिना विशेष परिवहन सुविधा की व्यवस्था की जायेगी, परन्तु इन वाहनों को 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ ही संचालित किया जायेगा। परिसर में प्रवेश करने वाले वाहनों तथा मशीनरी को विसंक्रमित एवं कार्य स्थल पर प्रवेश करने और बाहर निकलने वालों की थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य होगी। कर्मियों एवं श्रमिकों का चिकित्सा बीमा अनिवार्य रूप से किया जाएगा। गुटखा, तम्बाकू आदि पर प्रतिबन्ध के साथ - साथ थूकना पूरी तरह से प्रतिबन्धित होगा। कार्यस्थल पर गैर आवश्यक आगुन्तकों पर सम्पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। 50 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में आर्थिक एवं औद्योगिक गतिविधियों के प्रारम्भ होने के पश्चात निरन्तर यह परीक्षण किया जाता रहे कि वहां किसी प्रकार का संक्रमण नहीं हो रहा है तथा इसकी रिपोर्ट सम्बंधित मुख्य चिकित्साधिकारी को भी प्रस्तुत की जाये। शहरी क्षेत्रों में निर्माण सम्बंधी गतिविधियां जहां श्रमिक साइट पर ही उपलब्ध हों, तथा नवीकरणीय ऊर्जा से सम्बंधित निर्माण परियोजनाओं को अनुमति होगीनगर निगम और नगर पालिकाओं की सीमा के अन्दर समस्त मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स एवं मार्केट बन्द रहेंगी, आवश्यक वस्तुओं की बिक्री से सम्बन्धित दुकानों को मार्केट एवं मार्केट काम्पलेक्स में तथा एकल दुकाने, कालोनी और आवासीय परिसर के अन्दर की दुकानों की खुलने की अनुमति होगी। श्री अवस्थी ने बताया कि रेड जोन के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों, सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों एवं मॉल को छोड़कर आवश्यक एवं गैर आवश्यक सामानों की बिक्री वाली दुकानों को खुलने की अनुमति दी जा सकती है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कन्टेन्मेंट जोन के बाहर रेड, ऑरेंज एवं ग्रीन जोन में आबकारी विभाग की मात्र एकल दुकानों को प्रातः 10 बजे से सांय 07 बजे तक खोलने की अनुमति दी गयी है, केवल आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में ई कॉमर्स गतिविधियों की अनुमति होगी। निजी कार्यालय 33 प्रतिशत कार्यक्षमता के साथ खोले जा सकते हैं, शेष को घर से ही कार्य की सुविधा दी जायेगी। समस्त सरकारी कार्यालयों में उप सचिव व उसके ऊपर के अधिकारी पूर्णरूप से उपस्थित रहेंगे। शेष स्टाफ में से 33 प्रतिशत को आवश्यकतानुसार कार्यालय बुलाया जाएगा। यद्यपि रक्षा एवं सुरक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पुलिस, जेल, होमगार्ड, सिविल डिफेन्स, फायर और आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबन्धन और सम्बंधित सेवाएं, एनआईसी, कस्टम्स, एफ.सी.आई., एनसीसी., एनवाईके. और नगर पालिका सेवाएं बिना किसी प्रतिबन्धों के पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करेंगे, नागरिक सेवाओं की पूर्ति हेतु आवश्यक स्टाफ को पर्याप्त संख्या में लगाया जाए। श्री अवस्थी ने बताया कि सभी तीनों जोन में प्रतिबन्धित की गयी गतिविधियों के अतिरिक्त ऑरेन्ज जोन में जनपदीय एवं अन्तर्जनपदीय बस परिवहन प्रतिबन्धित रहेगा। टैक्सी एवं कैब सेवाओं को जनपद की सीमा के अन्दर तथा अनुमति प्राप्त निजी वाहनों को (ड्राइवर सहित दो यात्री) अन्तर्जनपदीय परिवहन की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि तीनों जोन में प्रतिबन्धित गतिविधियों के अतिरिक्त ग्रीन जोन में 50 प्रतिशत यात्री के साथ बसों के संचालन की अनुमति होगी। साथ ही बस डिपो 50 प्रतिशत क्षमता के साथ जनपद की सीमा के अन्दर चलाये जा सकेंगे। ग्रीन जोन में ऐसी सभी गतिविधियां जो गाइडलाइन्स के अन्तर्गत प्रतिबन्धित नहीं है, अनुमन्य होंगी। माल एवं वस्तुओं के परिवहन जिसमें खाली ट्रक भी सम्मिलित है के अन्तर्राज्यीय परिवहन के अनुमति के साथ-साथ पड़ोसी देशों के साथ संधियों के अनुरूप में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार माल के परिवहन की अनुमति होगी। श्री अवस्थी ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर फेसकवर या मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों, सार्वजनिक परिवहन के उत्तरदायी अधिकारी गाइडलाइन्स के अनुसार सोशल डिस्टेसिंग का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। कोई भी संगठन, आयोजक सार्वजनिक स्थल पर एक साथ 05 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा नहीं होने देगा। शादी सम्बन्धी आयोजनों में सोशल डिस्टेन्सिंग सुनिश्चित की जायेगी एवं 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। अन्तिम संस्कार से सम्बन्धित गतिविधियों में सोशल डिस्टेन्सिंग सुनिश्चित की जायेगी एवं 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दण्डनीय (स्थानीय विधि अनुसार) होगा। सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा, पान का उपभोग निषिद्ध होगा। इनकी बिक्री से सम्बंधित दुकानों पर कम से कम एक दूसरे से 06 फिट की दूरी सुनिश्चित की जाएगी और एक समय पर 05 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। लॉकडाउन की दिशा - निर्देशों के उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम एवं आईपीसी में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। समस्त जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, जिन्हें एक से ज्यादा बीमारी हो, गर्भवती स्त्री और दस साल से छोटे बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे। सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी जरूरत के लिए बाहर निकल सकेंगे। श्री अवस्थी ने बताया कि प्रदेश के 59 जनपदों में 1838 मामले एक्टिव हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 698 मरीज पूरी तरह से उपचारित हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि 11,518 लोगों को फैसिलिटी क्वारेंटाइन में रखा गया है। प्रदेश में 37,919 आइसोलेशन एवं 21,569 क्वारेंटाइन बेड उपलब्ध है।


Popular posts from this blog

उ0प्र0 सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2019 के प्रख्यापन को मंजूरी

उ प्र सहकारी संग्रह निधि और अमीन तथा अन्य कर्मचारी सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2020 प्रख्यापित

कोतवाली में मादा बंदर ने जन्मा बच्चा