जनपद के हाटस्पॉट क्षेत्रों के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों व छोटे कस्बों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति

कानपुर। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, शासन के 16 अप्रैल के पत्र के द्वारा सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के 24 अप्रैल के पत्र / आदेश के क्रम में शासन स्तर से लिये गये निर्णयानुसार हाटस्पॉट क्षेत्रों के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों व छोटे कस्बों में स्थित दुकानें विशेष रूप से निर्माण सामग्री यथा ईंट, सीमेण्ट, मौरंग, बालू, सरिया, हार्डवेयर आदि तथा मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकानों को खोलने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि सोशल डिस्टेंन्सिंग व सैनेटाइजेशन के प्रावधानों तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशो का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। अतः तद्नुपालन में जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत हाटस्पॉट क्षेत्रों के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों व छोटे कस्बों में स्थित दुकानें विशेष रूप से निर्माण सामग्री यथा ईंट, सीमेण्ट, मौरंग, बालू, सरिया, हार्डवेयर आदि तथा मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकानों को खोलने की अनुमति इस शर्त के साथ दी गयी है कि सोशल डिस्टेंन्सिंग व सैनेटाइजेशन के प्रावधानों तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


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