प्रत्येक सप्ताह में 6 दिन निर्धारित शर्तों व दिशा निर्देशों के पालन के साथ खोले जाएंगे लखनऊ के शॉपिंग काम्पलेक्स

> शॉपिंग काम्पलेक्स में अवस्थित समस्त दुकानों को प्रतिदिन 1/3 संख्या में खोला जायेगा।


> शॉपिंग काम्पलेक्स के प्रत्येक दुकानदार द्वारा आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पूर्ण विवरण रखा जायेगा।


> लिफ्ट में लिफ्ट ऑपरेटर सहित 4 से अधिक व्यक्ति नहीं जाएंगे।


> पूर्व में चिन्हित कर बंद किए गये बाजारों में भी शॉपिंग दुकानों की बंदी की व्यवस्था पूर्ववत् जारी रहेगी।



लखनऊ (का उ सम्पादन)। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने आगामी दिनांक 26 मई से कोविड - 19 के दृष्टिगत लॉकडाउन - 4 के परिप्रेक्ष्य में शॉपिंग काम्पलेक्स को खोले जाने के सम्बन्ध में लिए गये निर्णय के अनुसार निर्धारित व्यवस्था की है। जिसके तहत समस्त मॉल पूर्णतया बंद रहेंगे। ऐसे शॉपिंग कॉम्पलेक्स परिसर, जिनमें यदि सेन्ट्रली एअरकंडीशन लगे हुए हैं, ऐसे शॉपिंग कॉम्पलेक्स परिसर सेन्ट्रल एअरकंडीशन को बंद रखते हुए खुल सकेंगे। कन्टेनमेंट जोन एवं बफर जोन में स्थित शॉपिंग कॉम्पलेक्स पूर्व की भांति बंद रहेंगे। शॉपिंग काम्पलेक्स में अवस्थित समस्त दुकानों को व्यापारियों की आपसी सहमति द्वारा प्रतिदिन 1/3 (33 प्रतिशत) की संख्या में खोला जायेगा। शॉपिंग काम्पलेक्स में दुकानों के लिए सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का शत-प्रतिशत पालन किया जायेगा तथा एक बार में किसी भी दुकान में उतनी ही संख्या में सामान्यतः प्रति दुकान 2-3 व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जायेगा, जिससे सोशल डिस्टेिसिंग का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। शॉपिंग काम्पलेक्स में कोविड - 19 के दृष्टिगत संवदेनशील 65 वर्ष से अधिक उम्न के व्यक्तियों, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाओं तथा मल्टीपल बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा। प्रत्येक शॉपिंग काम्पलेक्स के मुख्य द्वार पर थर्मल स्कैनर की व्यवस्था की जायेगी एवं सेनीटाइजर रखा जायेगा। प्रत्येक खुलने वाली दुकान पर दुकानदार एवं कार्यरत कर्मियों द्वारा ग्लब्स् /मास्क का प्रयोग किया जाना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक दुकान में सेनीटाइजर रखा जाना अनिवार्य होगा। शॉपिंग काम्पलेक्स के प्रत्येक दुकानदार द्वारा आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पूर्ण विवरण रखा जायेगा। शॉपिंग काम्पलेक्स प्रत्येक सप्ताह में 6 दिन खोले जाएंगे एवं 7वें दिन नगर निगम के साथ मिलकर सम्पूर्ण काम्पलेक्स की सेनिटाइजेशन का कार्य किया जायेगा। शॉपिंग काम्पलेक्स में थर्मल स्कैनिंग के उपरान्त किसी भी व्यक्ति में यदि कोविड-19 के लक्षण दिखते हैं तो उसकी सूचना तत्काल मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय को दुकानदार द्वारा दी जाएगी। निर्धारित दिवसों में शॉपिंग काम्पलेक्स में दुकानें प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक ही खोली जाएंगी। नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ द्वारा निर्धारित कूड़ा निस्तारण प्रकिया का शत-प्रतिशत अनुपालन शॉपिंग काम्पलेक्स द्वारा किया जायेगा। शॉपिंग काम्पलेक्स को नियमित रूप से 3 प्रतिशत ब्लीचिंग पाउडर व 1 प्रतिशत हाइपोक्लोराइड के मिश्रण से सेनिटाइज किया जाना अनिवार्य होगा। जिन शॉपिंग कॉम्पलेक्स में लिफ्ट हैं, उसमें एक बार में 04 (लिफ्ट ऑपरेटर सहित) से अधिक व्यक्ति नहीं जाएंगे और लिफ्ट ऑपरेटर अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहेगा तथा प्रत्येक घण्टे लिफ्ट को सेनेटाइज किया जाएगा। पूर्व में चिन्हित कर बंद किए गये बाजारों में भी शॉपिंग दुकानों की बंदी की व्यवस्था पूर्ववत् जारी रहेगी। इन बाजारों में अमीनाबाद बाजार एवं उसके आस-पास का सम्पूर्ण क्षेत्र, लाटूश रोड पर स्थित दुकानें, नजीराबाद रोड पर स्थित दुकानें, बी एन रोड (कैसरबाग चौराहे से बापूभवन चौराहा) पर स्थित दुकानें, कैन्ट रोड (बर्लिंग्टन चौराहे से कैसरबाग चौराहे) पर स्थित दुकानें, कैसरबाग चौराहे से कैसरबाग बस स्टैण्ड चौराहे तक स्थित दुकानें, कैसरबाग बस स्टैण्ड से मौलवीगंज चौराहे तक मार्ग पर स्थित दुकानें, मौलवीगंज चौराहे से रकाबगंज स्थित चौराहे के मध्य अवस्थित दुकानें, हीवेट रोड, लालबाग और उसके आस-पास के समस्त बाजार, जय हिन्द मार्केट, नादान महल रोड पर अवस्थित दुकानें, चरक चौराहे से मेडिकल चौराहा व मेडिकल चौराहे से कन्वेंशन सेन्टर चौराहे तक मार्ग के दोनो तरफ की दुकानें, नक्खास मार्केट का सम्पूर्ण क्षेत्र, कैन्ट थाना क्षेत्र स्थित मस्जिद अली जान के आस-पास का क्षेत्र और निशातगंज गली नंबर 5 में बंदी जारी रहेगी। ये आदेश आगामी दिनांक 26.05.2020 से प्रभावी होंगे।


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