सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर रोक

लखनऊ। मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कार्मिक अनुभाग 4 की स्थानांतरण नीति विषयक पत्र समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उ प्र शासन को निर्देशित किया है कि सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों के संबंध में पूर्व में जारी स्थानान्तरण नीति विषयक 29 मार्च, 2018 के शासनादेश के द्वारा सत्र 2018 - 2019 से 2021 - 22 के लिये नीति निर्धारित की गयी थी। वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2020 - 21 में कोविड - 19 महामारी के दृष्टिगत अग्रिम आदेशों तक सभी प्रकार के स्थानान्तरण पर रोक रहेगी। सेवानिवृत्ति, मृत्यु, चिकित्सीय अशक्तता (इनकैपेसिटेशन), प्रोन्नति, त्यागपत्र, निलम्बन अथवा सेवा से पृथक किये जाने के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्ति विशेष को प्रशासनिक विभाग स्थानान्तरण नीति में वर्णित सक्षम स्तर से अनुमोदन लेकर भर सकते हैं, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि इस रिक्ति को भरने से उत्पन्न होने वाली परिणामी रिक्ति पर तैनाती नहीं की जा सकेगी। अपरिहार्य स्थिति में मा मुख्यमंत्री जी से अनुमोदनोपरान्त स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।


 


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