टीडीएस / टीसीएस दर में कमी के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपये की तरलता



 




करदाताओं के निपटान में अधिक धनराशि प्रदान करने के लिए, निवासियों को किए गए गैर - वेतनभोगी निर्दिष्ट भुगतानों के लिए स्रोत (टीडीएस) पर कर कटौती की दरें और निर्दिष्ट प्राप्तियों के लिए स्रोत (टीसीएस) पर कर संग्रह की दरें कम हो जाएंगी मौजूदा दरों के सापेक्ष 25% तक कम हो जाएंगी। अनुबंध, पेशेवर शुल्क, ब्याज, किराया, लाभांश, कमीशन, दलाली, आदि के लिए भुगतान टीडीएस की इस घटी हुई दर के लिए पात्र होगा। यह कमी वित्त वर्ष 2020-21 के शेष भाग के लिए यानी कल से 31 मार्च, 2021 तक लागू रहेगी। यह उपाय 50,000 करोड़ रुपये की तरलता जारी करेगा। 

Popular posts from this blog

उ प्र सहकारी संग्रह निधि और अमीन तथा अन्य कर्मचारी सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2020 प्रख्यापित

उ0प्र0 सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2019 के प्रख्यापन को मंजूरी

कोतवाली में मादा बंदर ने जन्मा बच्चा