ठेकेदारों को राहत
ठेकेदार की लागत के बिना सभी केंद्रीय एजेंसियों (जैसे रेलवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, आदि) द्वारा 6 महीने तक का विस्तार प्रदान किया जाएगा। निर्माण कार्यों, माल और सेवाओं के अनुबंधों को भी यह प्रावधान शामिल करता है। काम पूरा होना, इंटरमीडिएट माइलस्टोन इत्यादि जैसे दायित्वों और पीपीपी अनुबंधों में रियायत अवधि का विस्तार भी प्रावधान में शामिल है। सरकारी एजेंसियां आंशिक रूप से बैंक गारंटी जारी करेंगी, इस हद तक कि अनुबंध आंशिक रूप से पूरे हो जाएंगे जिससे नकदी प्रवाह में आसानी होगी।