उ प्र गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (अट्ठाइसवां संशोधन) नियमावली, 2020 अनुमोदित
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार 6 मई को उनके सरकारी आवास पर सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिनमें मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (अट्ठाइसवां संशोधन) नियमावली, 2020 को अनुमोदित कर दिया है। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 18 में प्रयुक्त शब्द कमीशन के स्थान पर शब्द अंशदान, प्रतिस्थापित किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से विधायी संशोधन किया गया है। इस विधायी संशोधन के अनुक्रम में अधिनियम की उक्त धारा 18 से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियमावली, 1954 के अध्याय 10 के अन्तर्गत सुसंगत नियमों यथा नियम 49, 49 क, 50 एवं नियम 51 में कमीशन शब्द के स्थान पर अंशदान किये जाने हेतु नियमावली में आवश्यक संशोधन किया जाना अपेक्षित हो गया।