उपायुक्त जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय से घोषणा पत्र प्राप्त कर तत्काल जमा करने का कष्ट करें औद्योगिक इकाईयां

> ग्रीन, ऑरेंज जोन क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक इकाइयों को संचालन हेतु निर्धारित प्रारूप पर घोषणा पत्र उपायुक्त उद्योग के कार्यालय में जमा करें। 


> रेड जोन क्षेत्रों में विचार कर तीन दिवस के भीतर इकाईयों को संचालन की अनुमति प्रदान की जायेगी।


कानपुर। गृह मंत्रालय भारत सरकार के 1 मई 2020 के आदेश एवं उ प्र शासन के 3 मई 2020 के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी 4 मई 2020 के आदेश के माध्यम से जिले में हॉट-स्पॉट, कंटेनमेंट जोन के बाहर कतिपय गतिविधियों, उद्योगों के संचालन की अनुमति उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रदान की गयी हैं। उक्त के क्रम में मुख्य सचिव, उ प्र शासन द्वारा औद्योगिक विकास अनुभाग - 6 के 5 मई 2020 के पत्र के माध्यम से संचालित किये जाने वाले उद्योगों के संबंध में यह निर्देश प्रदान किया गया है कि जनपद के ग्रीन, ऑरेंज क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक इकाइयों को संचालन हेतु किसी विशेष अनुमति, एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी। इस हेतु इस क्षेत्र की इकाइयों को केवल निर्धारित प्रारूप पर घोषणा पत्र उपायुक्त उद्योग के कार्यालय में जमा करना होगा। इसी प्रकार जनपद के रेड जोन क्षेत्रों में सम्बन्धित इकाई से निर्धारित प्रारूप पर स्व-घोषणा पत्र प्राप्त कर उपायुक्त उद्योग द्वारा तत्परता पूर्वक बिना किसी विलम्ब के जिलाधिकारी को सूची प्रस्तुत की जायेगी जिस पर विचार कर तीन दिवस के भीतर इकाईयों को संचालन की अनुमति प्रदान की जायेगी। इस कार्य में क्षेत्रीय प्रबन्धक यूपी सीडा उपायुक्त उद्योग को सहयोग प्रदान करेगें। अतः जनपद की औद्योगिक इकाईयों से अपेक्षित है कि उपायुक्त जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय से घोषणा पत्र का प्रारूप प्राप्त कर इसे पूर्ण रूप से भरते हुए एवं साथ में इकाई में कार्य करने वाले कार्मिकों की सूची संलग्न करते हुए दो प्रतियों में जिला उद्योग केन्द्र में तत्काल जमा करने का कष्ट करें जिससे आवश्यक कार्यवाही की जा सके।


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