चिकित्साधिकारी डॉ नमित कान्त सिंह की सेवायें समाप्त
लखनऊ (सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग)। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय नुनहाई, आगरा के चिकित्साधिकारी डॉ नमित कान्त सिंह को नवम्बर, 2011 से पदभार ग्रहण करने के पश्चात अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं अनुशासनहीनता के कारण उ प्र लोक सेवा आयोग की सहमति से इनकी सेवायें समाप्त कर दी गई हैं। शासन द्वारा जांच कराने पर डॉ सिंह को कार्यस्थल से अनधिकृत रूप से लगातार अनुपस्थित रहने, उच्चाधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन करने, शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने, मनमाने ढंग से कार्यसंस्कृति अपनाने तथा अनुशासनहीनता का प्रथम दृष्ट्या दोषी पाया गया। प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन सुरेश चन्द्रा ने इस बावत आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि डॉ नमित कान्त सिंह को नवम्बर, 2011 से अनाधिकृत रूप से लगातार अनुपस्थित रहने पर शासन द्वारा नवम्बर, 2017 को उ प्र सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली के तहत अनुशासनिक कार्यवाही की गई थी। इस प्रकरण की जांच के लिए नामित जांच अधिकारी अपर श्रमायुक्त श्रीमती शकुन्तला गौतम के स्थानान्तरण के पश्चात विशेष सचिव श्रम मुनीन्द्र कुमार सिंह को जांच अधिकारी नामित किया गया था। उन्होंने बताया कि डॉ सिंह कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय नुनहाई आगरा में 15 अप्रैल, 2011 को चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण किया था। इसके पश्चात नवम्बर, 2011 से बिना किसी पूर्व सूचना व अवकाश स्वीकृत कराये कार्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनवरत अनुपस्थित रहे। इनकी अनुपस्थिति से बीमांकित व्यक्तियों एवं उनके पारिवारिक सदस्यों की चिकित्सा उपचार आदि कराने में गम्भीर व्यवधान उत्पन्न हुआ। श्री सिंह अपने उच्च अधिकारियों के निर्देशों के बावजूद भी कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं हुए। बाद में इन्होंने विषम परिस्थितियों का हवाला देकर सेवा करने में असमर्थता व्यक्त की और त्यागपत्र देकर सेवा समाप्त करने का अनुरोध किया। शासन द्वारा जांच में डॉ नमित कान्त सिंह के विरुद्ध लगाये गये आरोप सही पाये जाने पर इनके त्याग-पत्र को अस्वीकार करते हुए नवम्बर, 2011 अनुपस्थित होने की तिथि से ही इनकी सेवायें समाप्त करने का निर्णय लिया गया और इस प्रकरण को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को संदर्भित कर दिया गया। आयोग की सहमति के आधार पर इनकी सेवायें समाप्त कर दी गई।