खनन विभाग के पोर्टल पर अपंजीकृत वाहन 10 जून से नहीं कर सकेंगे उप खनिजों का परिवहन


 

लखनऊ (सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग)। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश डाॅ रोशन जैकब ने बताया कि खनन विभाग के पोर्टल पर अपंजीकृत वाहन आगामी 10 जून 2020 के बाद उप खनिजों के परिवहन के लिए प्रतिबन्धित कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अवैध खनन अथवा परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु वाहनों का पंजीयन निर्धारित पटल पर किया जाना आवश्यक है। रोशन जैकब ने बताया कि खनिजों के परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रदेश में उप खनिजों यथा बालू, मौरम, गिट्टी आदि के परिवहन करने वाले वाहनों का भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पोर्टल mining.up.work121.com पर पंजीयन कराने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने बताया कि समीक्षा के दौरान उनके संज्ञान में आया है कि प्रदेश में उपखनिजों यथा-बालू, मौरम, गिट्टी आदि के परिवहन करने वाले वाहनों का भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश शासन के पोर्टल पर लगभग 30 हजार वाहनों का ही पंजीयन हुआ है। इससे स्पष्ट है कि उप खनिजों के परिवहन में प्रयोग हो रहे वाहनों के पंजीकरण की कार्यवाही में संबंधितों द्वारा शिथिलता बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन अथवा परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु वाहनों का पंजीयन निर्धारित पोर्टल mining.up.work121.com पर होना अति आवश्यक है। इस संबंध में डाॅ जैकब ने समस्त जिलाधिकारियों, परिवहन आयुक्त व जनपदीय खान अधिकारियों से प्रभावी कार्यवाही करने की अपेक्षा की है।

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