रोडवेज बसों को प्रदेश के अन्दर चलाने की मिली अनुमति, निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालन किया जाएगा

टैक्सी, मैक्सी- कैब सर्विस, थ्री-व्हीलर ऑटो, ई-रिक्शा को चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही सवारी, यात्री बैठाये जाएंगे


> आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात्रि 09:00 बजे से सुबह 05:00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा : एसीएस होम 


> प्रदेश सरकार द्वारा लॉकडाउन हेतु नयी गाइडलाइन जारी की गयी हैं जो 01 जून से 30 जून, 2020 तक प्रभावी रहेंगी : एसीएस होम


> सघन कान्टेक्ट ट्रेसिंग, हाउस-टू-हाउस सर्विलॉन्स और यथावश्यक चिकित्सीय गतिविधियां की जाएंगी : एसीएस होम


> समस्त सरकारी कार्यालय शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे : एसीएस होम


> भीड़-भाड़ को कम करते हुए समस्त कार्यालय स्टॉप को तीन पॉलियों में बुलाया जाएगा : एसीएस होम


> प्रदेश में खुलने वाली दुकानों के दुकानदार व खरीददार दोनों के लिए मॉस्क अथवा फेसकवर अनिवार्य किया गया : एसीएस होम


> जिला प्रशासन स्थानीय व्यापार मण्डल एवं जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित कर व्यवस्था बनाने हेतु विस्तृत आदेश जनपद स्तर पर जारी करेंगे : एसीएस होम


> फल सब्जी-मण्डियों को बड़े व खुले स्थानों पर स्थापित कर प्रातः 08:00 बजे से सायं 08:00 बजे तक सामान्य लोगों के लिए खोला जा सकेगा : एसीएस होम


> शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मण्डी नहीं लगेगी : एसीएस होम


> शादी के लिए पूर्व अनुमति लेते हुए अधिकतम 30 लोगों के साथ बारात घर खोले जा सकेंगे : एसीएस होम


> मिठाई की दुकानों को केवल बिक्री के लिए खोलने की अनुमति दी गयी है : एसीएस होम


> स्ट्रीट-वेन्डर, पटरी व्यवसायी को अपना कार्य करने की अनुमति होगी लेकिन उन्हे फेस-मास्क, ग्लव्स एवं सेनेटाइजर का इस्तेमाल करने के साथ सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुए केवल खुले स्थानों पर बिक्री करने की अनुमति होगी : एसीएस होम


> सैलून में कार्य करने वाले स्टॉफ द्वारा कार्य करने के दौरान फेस-शील्ड तथा ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा : एसीएस होम


> दो पहिया वाहन पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को हेलमेट एवं मास्क फेस-कवर पहनना अनिवार्य होगा : एसीएस होम


> सिटी बस सेवा का संचालन भी निर्धारित सीट क्षमता पर ही किया जाएगा : एसीएस होम


> खेल-परिसर, स्टेडियम को क्रीड़ा अभ्यास हेतु खोलने की अनुमति होगी किन्तु इनमें दर्शकों की अनुमति नहीं होगी : एसीएस होम


> प्रदेश में गुजरात से 522 ट्रेन से 7,64,089 प्रवासी कामगार आए : एसीएस होम


> आशा वर्कर्स द्वारा अब तक 11,28,804 कामगारों और श्रमिकों से उनके घर पर जाकर सम्पर्क किया गया, इनमें 1027 लोगों में कोरोना जैसे लक्षण पाये गये : प्रमुख सचिव स्वास्थ्य


> निगरानी समितियों के द्वारा अब तक 99,609 सर्विलांस टीम द्वारा 3.94 करोड़ लोगों का हुआ सर्वेक्षण : प्रमुख सचिव स्वास्थ्य



प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा करने के पश्चात लोक भवन मीडिया कक्ष में प्रेस को सम्बोधित करते अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद साथ में हैं सूचना निदेशक श्री शिशिर व सूचना संयुक्त निदेशक श्री हेमंत सिंह।  (फोटो : उत्तर प्रदेश सरकार)


लखनऊ (सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग)। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने रविवार 31 मई को लोक भवन में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के क्रम प्रदेश सरकार द्वारा लॉकडाउन हेतु नयी गाइडलाइन जारी की गयी हैं। जो 01 जून से 30 जून, 2020 तक प्रभावी रहेगी। उन्होंने बताया कि कन्टेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में 08 जून, 2020 से समस्त धर्म स्थल, पूजा स्थल, होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य अथिति सत्कार सेवायें, शॉपिंग्स मॉल्स जन सामान्य हेतु खोल दिया जायेगा। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश राज्य सरकार द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि समस्त स्कूल कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थानों आदि को भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप जूलाई, 2020 से खोला जाएगा। अन्तर्राष्ट्रीय विमान यात्राएं, मेट्रो रेल सेवायें आदि अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे। इसके अतिरिक्त सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, सभागार, असेम्बली हॉल एवं इस प्रकार के अन्य स्थान भी अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात्रि 09:00 बजे से सुबह 05:00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा। श्री अवस्थी ने बताया कि कन्टेनमेंट जोन में स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता के कार्य एवं डोर स्टेप डिलीवरी के कार्य के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का अंदर तथा बाहर की ओर आवागमन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि सघन कान्टेक्ट ट्रेसिंग, हाउस-टू-हाउस सर्विलॉन्स और यथावश्यक चिकित्सीय गतिविधियां की जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार कन्टेनमेंट जोन का आकार निर्धारित किया जाएगा। कन्टेनमेंट के बाहर ऐसे क्षेत्र जहां नये केस होने की संभावना हो वहां बफर जोन के रूप में चिन्हित किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत होने वाली गतिविधियों के संबंध में स्थानीय जिला प्रशासन अपने स्तर से दिशा - निर्देश निर्गत करेंगे। उन्होंने बताया कि समस्त सरकारी कार्यालय शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। कार्यालयों में संक्रमण रोकथाम के दृष्टिगत भीड़-भाड़ को कम करते हुए समस्त कार्यालय स्टॉप को तीन पॉलियों में बुलाया जाएगा। प्रथम पॉली प्रातः 09:00 से सायं 05:00 तक, द्वितीय पॉली प्रातः 10:00 से सायं 06:00 तक एवं तृतीय पॉली प्रातः 11:00 बजे सायं 07:00 बजे तक कार्यालयों में सेनेटाइजेशन, फेसमॉस्क, फेसकवर एवं सोशल डिस्टेंशिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कन्टेनमेंट जोन के बाहर अनुमति दी गयी है, परन्तु औद्योगिक इकाइयों को थर्मल, स्कैनिंग, सेनेटाइजेशन, फेसमॉस्क, फेसकवर व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में खुलने वाली दुकानों के दुकानदार व खरीददार दोनों के लिए मॉस्क अथवा फेसकवर अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही दुकानदारों को गल्बस पहनने के साथ-साथ दुकान में सेनेटाइजर की भी व्यवस्था करनी होगी। समस्त बाजार सुबह 09:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक खोले जायेंगे। बाजारों को इस प्रकार खोला जायेगा कि प्रत्येक दिन अलग-अलग बाजार खुलें तथा सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य समस्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में जिला प्रशासन स्थानीय व्यापार मण्डल एवं जन प्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित कर व्यवस्था बनाने हेतु विस्तृत आदेश जनपद स्तर पर जारी करेंगे। उन्होंने बताया कि अन्य दुकानों की भांति सोशल डिस्टेंसिंग, मॉस्क, ग्लव्स एवं सेनेटाइजेशन की शर्तों का पालन करते हुए सुपर मार्केट खोलने की अनुमति प्रदान की गयी है। श्री अवस्थी ने सब्जी मण्डी के संबंध में बताया कि मुख्य सब्जी मण्डी सुबह 04:00 बजे 07 बजे तक, रिटेल वितरण सुबह 06:00 से 09:00 बजे तक होगा। फल सब्जी-मण्डियों को बड़े व खुले स्थानों पर स्थापित कर प्रातः 08:00 बजे से सायं 08:00 बजे तक सामान्य लोगों के लिए खोला जा सकेगा। शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मण्डी नहीं लगेगी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक मण्डी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी। मिठाई की दुकानों को केवल बिक्री के लिए खोलने की अनुमति दी गयी है, जबकि दुकान में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। शादी के लिए पूर्व अनुमति लेते हुए अधिकतम 30 लोगों के साथ बारात घर खोले जा सकेंगे। शादी, बारात-घर पर किसी भी रूप में शस्त्र ले जाना वर्जित होगा, उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि स्ट्रीट-वेन्डर, पटरी व्यवसायी को अपना कार्य करने की अनुमति होगी लेकिन उन्हे फेस-मास्क, ग्लव्स एवं सेनेटाइजर का इस्तेमाल करने के साथ सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुए केवल खुले स्थानों पर बिक्री करने की अनुमति होगी। सैलून अथवा ब्यूटी पार्लर की दुकानों को सोशल-डिस्टेन्सिंग एवं प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने के साथ खोलने की अनुमति होगी। इनमें बाल काटने इत्यादि कार्य करने वाले स्टॉफ द्वारा कार्य करने के दौरान फेस-शील्ड तथा ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा, अन्य स्टॉफ द्वारा भी फेस-मास्क, फेस-कवर, ग्लव्स का प्रयोग किया जाएगायदि कपड़े का इस्तेमाल होता है तो एक बार ही प्रयोग हो अथवा डिस्पोजेबल कपड़ा, सामग्री का प्रयोग किया जाए। श्री अवस्थी ने बताया कि नर्सिंग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेन्सी एवं आवश्यक ऑपरेशन करने हेतु स्वास्थ्य विभाग की अनुमति तथा समस्त सुरक्षा उपकरण एवं प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी जाएगी। राजस्व ग्राम, मजरा यदि कन्टेनमेन्ट जोन होगा तो उक्त ग्राम मजरें में खेती की जमीन पर रोपाई बुआई हेतु न्यूनतम आवश्यकता एवं कृषि मशीनरी जैसे ट्रैक्टर आदि के उपयोग की छूट दी गयी है। उन्होंने बताया कि टैक्सी, मैक्सी- कैब सर्विस, थ्री-व्हीलर ऑटो, ई-रिक्शा को चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही सवारी, यात्री बैठाये जाएंगे। वाहनों में समस्त यात्रियों को फेस–मास्क, फेस-कवर पहनना अनिवार्य होगा। वाहनों में सैनिटाइजर पर्याप्त मात्रा में रखना आवश्यक होगा। इसी प्रकार की व्यवस्था निजी कारों के संचालन में भी लागू होगी। दो पहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी। दो पहिया वाहन पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को हेलमेट एवं मास्क फेस-कवर पहनना अनिवार्य होगा। श्री अवस्थी ने बताया कि रोडवेज बसों को प्रदेश के अन्दर चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालन किया जाएगा, स्टैन्डिंग की अनुमति नहीं होगी। संचालन के दौरान चालक, परिचालकों को मास्क, ग्लव्स का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। यात्रियों को भी मास्क, फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही बसों का नियमित सैनिटाइजेशन किया जाएगा। बसों में बैठने से पूर्व तथा परिवहन निगम बस स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों की थर्मल-स्कैनिंग अनिवार्य रुप से की जाए। बस स्टेशन अथवा बस स्टेशन के निकट के स्थान पर 108 एम्बुलेंस सेवा की उपलब्धता इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल प्रयोग की जा सके। स्टेज-कैरिज एवं कॉन्ट्रेक्ट कैरिज परमिट (निर्धारित सीट तक) धारक बसों को संचालन की अनुमति आवश्यक प्रतिबन्धों, सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों के अनुपालन करने के साथ होगी। सिटी बस सेवा का संचालन भी उपरोक्त शर्तों के अनुसार ही किया जाएगा। सभी प्रकार के वाहनों के संचालन में उपरोक्त निर्देशों का पालन न करने पर सम्बन्धित के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट एवं एपेडैमिक एक्ट के तहत विधिक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। समस्त प्रकार के वाहनों में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आरोग्य-सेतु एवं आयुष-कवच कोविड ऐप डाउनलोड कर उसके प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया जाए। श्री अवस्थी ने बताया कि पार्कों को सुबह की सैर, व्यायाम आदि हेतु सोशल डिस्टेन्सिंग व सैनिटाइजेशन एवं सुरक्षा के उपायों के साथ प्रातः 05.00 बजे से 08.00 बजे तक व सायंकाल 05.00 बजे से 08.00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इस दौरान पार्कों में पेट्रोलिंग एवं पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी की जाए। खेल-परिसर, स्टेडियम को क्रीड़ा अभ्यास हेतु खोलने की अनुमति होगी किन्तु इनमें दर्शकों की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर व्यक्तियों एवं माल आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा एवं इस हेतु पृथक से किसी भी प्रकार की अनुमति, अनुमोदन, ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के द्वारा होने वाले आवागमन, घरेलू विमान यात्राएं, विदेशों में फंसे हुए भारतीय के आवागमन, चिन्हित, विशिष्ट व्यक्तियों, फंसे हए विदेशी राष्ट्रिकों का विदेश गमन समस्त प्रकार के मालामाल परिवहन (खाली ट्रकों सहित) को अन्तर्राज्यीय परिवहन एवं पड़ोसी देशों के साथ की गयी संधियों की शर्तों के अनुरूप सीमा पार परिवहन की अनुमति होगी। लोक-स्वास्थ्य हित में अग्रिम रूप से पर्याप्त प्रचार-प्रसार करते हुए स्थानीय प्राधिकारी, जिला प्रशासन द्वारा लोगों के आवागमन को नियंत्रित किया जा सकेगा। श्री अवस्थी ने कहा कि समस्त जोन में 65 वर्ष से अधिक आय के व्यक्ति, सह-रुग्णता (co-morbidity) अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे, घरों के अन्दर ही रहेंगे, सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना जरूरी हो। उन्होंने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप शुरूआती संक्रमण के खतरे को पहचानने और संक्रमण के विरूद्ध व्यक्ति एवं समुदाय को सुरक्षा प्रदान करता है। कार्यालयों एवं कार्यस्थलों पर समस्त कर्मचारियों, कार्मिकों को संक्रमण से बचाव हेतु अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। साथ-साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु आयुष कवच कोविड ऐप को भी डाउनलोड किया जाए। जिला प्रशासन, स्थानीय प्राधिकारी प्रत्येक व्यक्ति को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य-सेतु ऐप एवं आयुष कवच कोविड ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करें, जिससे कि उसका स्वास्थ्य सम्बन्धी स्टेटस ऐप पर अपडेट होता रहे। इससे खतरों के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को समय रहते चिकित्सकीय सहायता प्रदान की जा सकेगी। श्री अवस्थी ने बताया कि समस्त जिलाधिकारी उपरोक्त समस्त उपायों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा भा द वि की धारा-188 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। श्री अवस्थी ने बताया कि देश में सबसे अधिक कामगार उत्तर प्रदेश में आये हैं। प्रदेश में अब तक 1636 ट्रेन के माध्यम से लगभग 22.27 लाख से अधिक कामगार एवं श्रमिक को लाये जाने की व्यवस्था की गई है, इनमें से अब तक 1567 ट्रेन से 21.21 लाख से अधिक लोगों को प्रदेश में लाया जा चुका है। इसके साथ ही 69 ट्रेन को और सहमति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि ट्रेन एवं बसों के माध्यम से अब तक 24.71 लाख से अधिक लोगों को उनके गृह जनपद में सकुशल पहुंचाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि गोरखपुर में अब तक 263 ट्रेन से 3,38,662 कामगार एवं श्रमिक आये हैं। लखनऊ में 111 ट्रेन के माध्यम से 1,44,115 लोग आए हैं। वाराणसी में 115, आगरा में 11, कानपुर में 17, जौनपुर में 131, बरेली में 12, बलिया में 70, प्रयागराज में 63. रायबरेली में 22, प्रतापगढ में 74, अमेठी में 17, मऊ में 48, अयोध्या में 36. गोण्डा में 70, उन्नाव में 28, बस्ती में 86 ट्रेन जबकि आजमगढ़ में 39, कन्नौज में 03, गाजीपुर में 32, बांदा में 21, सुल्तानपुर में 25, बाराबंकी में 12, सोनभद्र में 04, अम्बेडकरनगर में 24, हरदोई में 20, सीतापुर में 13, फतेहपुर में 09, फर्रुखाबाद में 02, कासगंज में 09, चंदौली में 16, इटावा में 01, मानिकपुर (चित्रकूट) में 01, एटा में 01, जालौन में 02, रामपुर में 01, शाहजहांपुर में 01, अलीगढ़ में 06, भदोही में 04, मिर्जापुर में 11, देवरिया में 101, सहारनपुर में 04, चित्रकूट में 03, बलरामपुर में 19, मुजफ्फरनगर में 01, झांसी में 05, पीलीभीत में 01, महाराजगंज में 01 एवं कौशांबी में 01 ट्रेन आ चुकी हैं। महोबा, मुरादाबाद, मेरठ, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, हमीरपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी में भी ट्रेन आ रही हैं। श्री अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में गुजरात से 522 ट्रेन से 7,64,089 लोग, महाराष्ट्र से 418 ट्रेन से 5,67,949 लोग, पंजाब से 233 ट्रेन से 2,74,147 कामगारों/ श्रमिकों को लेकर प्रदेश में आ चुकी हैं। इसके साथ ही तेलंगाना से 23, कर्नाटक से 53, केरल से 12, आन्ध्र प्रदेश से 11, तमिलनाडू से 37, मध्य प्रदेश से 02, राजस्थान से 36, गोवा से 21, दिल्ली से 97. छत्तीसगढ़ से 01, पश्चिम बंगाल से 01, उड़ीसा से 01 ट्रेन, असम से 01 ट्रेन, त्रिपुरा से 01 ट्रेन, हिमाचल प्रदेश से 04 ट्रेन, उत्तराखण्ड से 03, जम्मू-कश्मीर से 02 तथा उत्तर प्रदेश से 88 ट्रेन के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कामगारों और श्रमिकों को पहुंचाया गया है। प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश के 75 जनपदों में 2901 कोरोना के मामले एक्टिव हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 4709 मरीज पूरी तरह से उपचारित हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि कल 9976 सैम्पल टेस्ट किये गये। कल 1013 पूल टेस्ट किये गये, जिसमें से 892 पूल 5-5 सैम्पल के तथा 121 पूल 10-10 सैम्पल के थे। उन्होंने बताया कि आरोग्य सेतु अलर्ट जनरेट होने पर लोगों को कन्ट्रोल रूम से कॉल किया जा रहा है। अब तक कुल 47,235 लोगों को फोन कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली गयी है। श्री प्रसाद ने बताया कि आशा वर्कर्स द्वारा कामगारों और श्रमिकों के घर पर जाकर सम्पर्क कर उनके लक्षणों का परीक्षण कर रही हैं, जिसके आधार पर आवश्यकतानुसार कामगारों और श्रमिकों का सैम्पल इकट्ठा कर जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि आशा वर्कर्स द्वारा अब तक 11,28,804 कामगारों और श्रमिकों से उनके घर पर जाकर सम्पर्क किया गया, इनमें 1027 लोगों में कोरोना जैसे लक्षण पाये गये। उन्होंने बताया कि ग्राम एवं मोहल्ला निगरानी समितियों के द्वारा निगरानी का कार्य सक्रियता से किया जा रहा है। अब तक 99,609 सर्विलांस टीम द्वारा 77,68,346 घरों के 3.94 करोड़ लोगों का सर्वेक्षण किया गया।


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