ठेकेदारों के बिलों पर उपखनिज की मात्रा के सापेक्ष देय रायल्टी की कटौती कर, उसे अपने खाते में आरक्षित करेंगे कार्यदायी विभाग : डाॅ रोशन जैकब
> परिवहन प्रपत्र त्रुटिपूर्ण अथवा अवैध पाये जाने पर रायल्टी मद में कार्यदायी संस्था द्वारा काटी गयी धनराशि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के लेखाशीर्षक में जमा कराते हुए ठेकेदार के विरूद्ध होगी कार्यवाही।
लखनऊ (सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग)। सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ प्र शासन डाॅ रोशन जैकब ने बताया कि कार्यदायी संस्थाओं को आपूर्तित उपखनिजों पर देय रायल्टी के भुगतान की प्रक्रिया का निर्धारण करते हुये समस्त विभागों के सचिवों, प्रमुख सचिवों व अपर मुख्य सचिवों से अनुरोध किया गया है कि वह इस प्रक्रिया को लागू करने के लिये अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्षों व कार्यदायी संस्थाओं कोे आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान कर दें। उन्होंने बताया कि कार्यदायी संस्थाओं में ठेकेदारों के प्रस्तुत बिलों से प्रयुक्त उपखनिज की मात्रा के सापेक्ष देय रायल्टी की कटौती कर, उसे कार्यदायी विभाग अपने खाते में आरक्षित करेंगे। डाॅ रोशन जैकब ने बताया कि कार्यदायी संस्थओं में प्रयुक्त उपखनिजों के सम्बन्ध में ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत परिवहन प्रपत्रों का सत्यापन कार्यदायी संस्था द्वारा सम्बन्धित जनपद के खान अधिकारी अथवा खान निरीक्षक से कराया जायेगा। परिवहन प्रपत्रों के सत्यापन की कार्यवाही किये जाने के उपरान्त परिवहन प्रपत्र वैध अथवा सही पाये जाने पर ठेकेदार के बिल से रायल्टी के मद में कटौती की गयी धनराशि उसे वापस कर दी जायेगी। परिवहन प्रपत्र के सत्यापन के उपरान्त उसे त्रुटिपूर्ण अथवा अवैध पाये जाने पर रायल्टी मद में कार्यदायी संस्था द्वारा काटी गयी धनराशि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी तथा ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि खनिज विभाग द्वारा परिवहन प्रपत्रों के सत्यापन के उपरान्त परिवहन प्रपत्र को अपने पोर्टल पर चिन्हांकित कर फ्लैग किया जायेगा, ताकि एक ही परिवहन प्रपत्र अलग-अलग कार्यदायी संस्थाओं में उपयोग न किया जा सके। यह प्रक्रिया समयबद्ध ढ़ग से पूर्ण किये जाने हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में प्रस्तुत परिवहन प्रपत्रों का सत्यापन अधिकतम 7 दिन के अन्दर पूर्ण कर लिया जायेगा।