1 जुलाई 2020 से इलेक्ट्रानिक जनित ई - फार्म - सी द्वारा किया जायेगा प्रदेश में भण्डारित स्थल से उपखनिजों का परिवहन

इलेक्ट्रानिक जनित ई - फार्म - सी की विशेषता :


> पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से मुद्रित प्रपत्र फार्म-सी में कागजों के प्रयोग को कम करना। 


> प्रपत्र-सी के निर्गमन की प्रक्रिया को सरल करना। 


> पर्यवेक्षण की सुगमता।


> अभिलेखों के इलेक्ट्रानिक रख - रखाव।


> प्रपत्र - सी के दुरूपयोग की संभावना को कम करना।



लखनऊ, 30 जून 2020। भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ प्र, खनिज भवन लखनऊ की निदेशक डॉ रोशन जैकब ने समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को प्रदेश में भण्डारण अनुज्ञप्ति धारियों द्वारा खनिज परिवहन करने वाले वाहनों पर मुद्रित प्रपत्र-फार्म-सी के स्थान  पर ई-फार्म-सी की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखा है। उन्होंने अवगत कराया है कि अधिसूचना संख्या - 3091 / 86 - 2018 - 183 - 2011 दिनांक 20.12.2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2018 के नियम - 7(3) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में भण्डारित स्थल से उपखनिजों का परिवहन प्रपत्र - सी / ई - प्रपत्र - सी के माध्यम से किये जाने के प्राविधान किये गये हैं। वर्तमान में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा राजकीय मुद्रणालय से प्रपत्र-सी छपवाकर जिलाधिकारियों को उनकी मांग के अनुसार आपूर्ति की जा रही है। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से मुद्रित प्रपत्र फार्म-सी में कागजों के प्रयोग को कम करने, प्रपत्र-सी के निर्गमन की प्रक्रिया को सरल करने, पर्यवेक्षण की सुगमता, अभिलेखों के इलेक्ट्रानिक रख - रखाव एवं प्रपत्र - सी के दुरूपयोग की संभावना के दृष्टिगत दिनांक 01 जुलाई 2020 से प्रदेश में भण्डारित स्थल से उपखनिजों का परिवहन इलेक्ट्रानिक जनित ई - फार्म - सी द्वारा किया जायेगा। इलेक्ट्रानिक जनित ई - फार्म - सी के प्रचलन को प्रभावी करने के लिए जो प्रक्रिया अपनायी जायेगी उसमें जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी अथवा खान अधिकारी अथवा खान निरीक्षक विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर अनुज्ञप्तिधारियों का विवरण मास्टर इन्ट्री फार्म में भरेंगे। मास्टर इन्ट्री फार्म भरने के उपरान्त अनुज्ञप्तिधारियों का पासवर्ड लाईसेन्सी पासवर्ड लिस्ट में प्रदर्शित होगा। लाईसेन्सी पासवर्ड लिस्ट में प्रदर्शित पासवर्ड को जनपदीय अधिकारियों द्वारा अनुज्ञप्तिधारियों को उपलब्ध कराया जायेगा। अनज्ञप्तिधारी विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर लाईसेन्सी लागिन में जाकर यूनिक आईडी (जो उसका आधार भी हो सकता है) एवं खनिज कार्यालय से प्राप्त पासवर्ड के माध्यम से लागिन करेगा, जिसके उपरान्त अनुज्ञप्तिधारी को "Apply for Quantity by eMM-11 to DMO'' में जाकर ई - एम एम -11 नम्बर को भरकर वेरीफिकेशन हेतु सबमिट करना होगा। अगर ई - एम एम -11 नम्बर पूर्व में सत्यापित किया जा चुका है तो मेसेज "eMM-11 number already exists'' प्रदर्शित होगा अन्यथा वेरिफिकेशन हेतु सबमिट हो जायेगा। जनपदीय अधिकारी अपनी लागिन के माध्यम से भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी की लाईसेन्सी आईडी के सामने eMM-11 Number पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने पर भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सत्यापन के लिए भेजे गये ई - एम एम -11 प्रदर्शित हो जायेगें, जिसको जनपदीय अधिकारी द्वारा अनुज्ञप्तिधारियों से प्राप्त विवरण के आधार पर "Allow or Disallow' किया जायेगा। अनुमति किये जाने पर ई -एम एम -11 की मात्रा भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी के एकाउंट में प्रदर्शित होने लगेगी। मात्रा प्राप्त होने के उपरान्त भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी "Generate e-Form-c" पर जाकर सम्बन्धित विवरण भरके ई - फार्म - सी को जनरेट कर सकेगें। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जितनी मात्रा का ई - फार्म - सी जनरेट कर लिया जायेगा, उतनी मात्रा उसके एकाउंट से कम हो जायेगी। अतः कृपया उपरोक्तानुसार जनपदों में दिनांक 01 जुलाई 2020 से मुद्रित प्रपत्र-सी के स्थान पर ई - प्रपत्र - सी के माध्यम से भण्डारित स्थल से उपखनिजों का परिवहन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।


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