31 जुलाई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी महत्वपूर्ण मुकदमों की सुनवाई
> चुन्नीगंज जीआईसी कॉलेज के हाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अधिवक्ता और सरकारी वकील रखेंगे अपना पक्ष, वादकारी का प्रवेश वर्जित।
> न्यायिक अधिकारी अपने आवासीय कार्यालयों से करेंगे सुनवाई।
कानपुर (का उ)। जनपद न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह ने जिला एवं सत्र न्यायलय कानपुर नगर 5 अगस्त तक बंद किए जाने के अपने 25 जुलाई 2020 के आदेश को परिवर्तित करते हुए बुधवार 29 जुलाई को जारी किये गए आदेश के तहत 31 जुलाई 2020 से कंटेंनमेंट जोन में कचहरी के रहने के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मा हाई कोर्ट के दिशा निर्देश के तहत लंबित व नए ज़मानत प्रार्थना पत्रों, पूर्वाभासी ज़मानत प्रार्थना पत्रों आवश्यक आपराधिक प्रार्थना पत्रों, आवश्यक दीवानी प्रार्थना पत्रों जैसे कि निषेधाज्ञा के मामले, विचाराधीन बंदियों के रिमांड का कार्य होगा। ये प्रार्थना पत्र मूल रूप में 12 : 30 बजे तक राजकीय इंटर कॉलेज, चुन्नीगंज स्थित हॉल में न्यायालय द्वारा रखी गई पेटियों में जमा होंगे। जनपद न्यायालय का समर्पित ई-मेल kanpurnagarcourtfiling@gmail.com होगा। सहायता हेतु समर्पित मोबाइल नंबर 9807168165 तथा 9936094291 है, जो पीएलवी के हैं। लैंडलाइन नंबर 0512-2330929 है। राजकीय इंटर कॉलेज, चुन्नीगंज के हॉल में वीडियो कॉन्फ्रेन्स कमरा बनाया गया है जिसमें अधिवक्ता व अभियोजन पक्ष निर्धारित समय सीमा के तहत उपस्थित होकर अपना पक्ष रखेंगे। वादकारी का प्रवेश वर्जित होगा। अधिवक्ता व अभियोजन स्वयं का मास्क व सैनिटाइजर लेकरआएंगे। उक्त न्यायिक कार्यों का संपादन जिला जज, समस्त विशेष अपर जिला जज, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज वरिष्ठ वर्ग व कनिष्ठ वर्ग द्वारा अपने अपने आवासीय कार्यालयों से किया जाएगा तथा अधिकारियों का लैपटॉप राजकीय इंटर कॉलेज, चुन्नीगंज के वीडियो कॉन्फ़्रेन्स के हॉल से जुड़ा रहेगा।