इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रशासनिक खंड 20 और 21 जुलाई 2020 को कार्य नहीं करेंगे

> नए मामलों के लिए तत्काल आवेदन दायर करने की आवश्यकता नहीं होगी।


> तात्कालिकता के आधार पर मामलों को सूचीबद्ध करने का अनुरोध इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर किया जाएगा।


> वकीलों को उनके आवास अथवा कार्यालय के निकटतम वर्चुअल हियरिंग में भाग लेने के लिए सक्षम कर रहे हैं ई सेवा केन्द्र।



प्रयागराज (का उ सम्पादन)। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल आशीष कुमार श्रीवास्तव ने जिला सूचना अधिकारी प्रयागराज को सूचित किया है कि इलाहबाद उच्च न्यायलय के कोर्ट परिसरों में 20.07.2020 और 21.07.2020 को सिटिंग नहीं होगी। उन्होंने सूचित किया है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि को देखते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 20 और 21 जुलाई 2020 को न्यायालयों की सिटिंग नहीं होगी। 20 और 21 जुलाई, 2020 को कोई भौतिक / ई-फाइलिंग नहीं होगी। 16 और 17 जुलाई 2020 के फिक्स्ड केसों को 20 और 21 जुलाई को लिया जाना था उन्हें अब क्रमश: 22 और 23 जुलाई 2020 को लिया जाएगा। 15, 20 और 21 जुलाई 2020 को तय किए गए मामलों को 22, 23 और 24 जुलाई, 2020 को लिया जाना था, अब क्रमशः 27, 28 और 29 जुलाई को लिया जाएगा। इसके अलावा, 22, 23 और 24 जुलाई 2020 के लिए तय मामलों को क्रमशः 30 और 31 जुलाई 2020 और 04 अगस्त 2020 तक लिया जाएगा। इसके अलावा, सभी न्यायिक और साथ ही इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के प्रशासनिक खंड 20 और 21 जुलाई 2020 को कार्य नहीं करेंगे।

विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालयों के नियमित कामकाज के तौर-तरीकों पर प्रकाश :

कोविड -19 महामारी के दौरान उच्च न्यायालय के कामकाज के संबंध में दिनांक 06.07.2020 को जारी सूचना के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय (एएचसी) ने वकीलों और वादकारियों की सुविधा के लिए व्यवस्था की है, जिससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत की कार्यवाही में भाग लेने हेतु उन्हें सक्षम बनाया जा सके। कोविड 19 महामारी द्वारा निर्मित स्थिति की निरंतर गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, अदालती कार्यवाही 22.07.2020 से अगली सूचना तक, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की जाएगी। केवल उन पुराने लंबित मामलों (ताजा मामलों के अलावा) को न्यायालयों में सूचीबद्ध किया जाएगा जिसके लिए न्यायालय द्वारा तात्कालिक आवेदन की अनुमति है। नए मामलों के लिए तत्काल आवेदन दायर करने की आवश्यकता नहीं होगी। तात्कालिकता के आधार पर मामलों को सूचीबद्ध करने का अनुरोध इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट - https://www2.allahabadhighcourt.in/UrgentOnline/dataentry/urgent.i sp) पर उपलब्ध लिंक पर किया जाएगा। सभी नए मामले केवल ई-फाइलिंग मॉड्यूल के माध्यम से दायर किए जाएंगे। आवश्यक लिंक और दिशा निर्देश जो पहले अधिसूचित किए गए थे, वे उस समय के लिए लागू रहेंगे जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। गेट नं 3ए, 3बी और 5 में और स्टेडियम मंडप में ऑनसाइट सुविधाएं, वीसी क्यूबिकल्स अपने संबंधित मामलों में उपस्थित होने वाले वकीलों के लिए उपलब्ध हैं। एक समय में अधिकतम 2 सीखे हुए काउंसेल्स अथवा लिटिगेंट को प्रत्येक वीसी क्यूबिकल में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें स्थायी परामर्शदाता अथवा शासकीय अधिवक्ता शामिल हैं। प्रत्येक केबिन के बाहर विशिष्ट कोर्ट रूम का विवरण अंकित किया जाएगा और इलाहबाद हाई कोर्ट के वेब पोर्टल पर भी प्रकाशित किया जाएगा। पहचाने गए ई सेवा केन्द्र (अनुबंध 1) में ऑफसाइट सुविधाएं भी रखी गई हैं और विशेष रूप से इलाहबाद हाई कोर्ट की सुनवाई के लिए अलग से सेट किए गए हैं जो वकीलों को उनके आवास अथवा कार्यालय के निकटतम वर्चुअल हियरिंग में भाग लेने के लिए सक्षम कर रहे हैं, जो एक परिसर की यात्रा किए बिना। उपरोक्त सुविधाएं वकीलों के लिए दी गई मौजूदा सुविधाओं के अतिरिक्त हैं, जैसा कि मामला हो सकता है अपने निवास या कार्यालय से अपने मोबाइल फोन अथवा  लैपटॉप अथवा डेस्कटॉप के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्राप्त करने के लिए। सामान्य निर्देशों के तहत किसी विशेष मामले की सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का लाभ ऑनसाइट या ऑफसाइट (निवास अथवा कार्यालय अथवा नामित ई सेवा केंद्र) द्वारा लिया जा सकता है। समय-समय पर इलाहबाद उच्च न्यायलय की आधिकारिक वेबसाइट पर निर्दिष्ट कोर्ट, गेट  अथवा क्यूबिकल नंबर वार के विवरण के साथ साइट मैप अपडेट किया जाएगा।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुनवाई के लिए वेबलिंक तैयार किए जाएंगे और अदालतों में सूचीबद्ध सभी मामलों में वकीलों अथवा  लिटिगेंट-इन-पर्सन को आवंटित टाइम स्लॉट के साथ भेजे जाएंगे। वकीलों को गूगल क्रोम का ब्राउज़र के रूप में उपयोग करके वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालती कार्यवाही में शामिल होने के लिए लिंक पर क्लिक करना आवश्यक है।
जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुनवाई के लिए ऑनसाइट सुविधाओं में हेडसेट उपलब्ध हैं और नियमित आधार पर इन्हें सैनिटाइज भी किया जाएगा, वकीलों को सलाह दी जाती है कि वे उक्त उपकरणों के सैनिटाइजेशन बोझ को देखते हुए अपना स्वयं का हेडसेट लाएं। वायर्ड हेडसेट क्रिस्टल-क्लियर संचार प्रदान करने के लिए शोर रद्द करने वाले माइक के साथ एकल 3.5 मिमी स्टीरियो जैक के साथ होना चाहिए। मोबाइल फोन के साथ सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले माइक वाले स्टीरियो हेडसेट संगत होंगे। कुशल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्रों की सुविधा के लिए और तैनात किए गए सॉफ़्टवेयर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सभी वकीलों को सलाह दी जाती है कि वे गूगल क्रोम को निम्न लिंक से डाउनलोड करें और अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्रों के लिए उसी का उपयोग करें।


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