सभी दुकानें एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक रोस्टर के अनुसार खोले जा सकेंगे

> दुकानों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलने के लिए रोस्टर पूर्व की भांति लागू रहेगा।


> दुकानें उपरोक्त निर्धारित समयानुसार संचालित की जायेंगी, जिसके लिए पृथक से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।


> किसी भी खरीददार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जायेगी।


> लॉकडाउन केवल कन्टेनमेंट जोन तक ही सीमित रहेगा।


> कन्टेनमेंट जोन में केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की ही अनुमति होगी।


कानपुर (का उ)। मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के गृह (गोपन) अनुभाग-3 परिपत्र, लखनऊ दिनांक 30 जून, 2020 के द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 29 जून, 2020 के आदेश के अनुक्रम में कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन गतिविधियों को प्रारम्भ करने के संबंध दिनांक 31 मई, 2020 के पूर्व में जारी आदेश को संशोधित करते हुए दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। अनलॉक-02 दिशा निर्देश 31 जुलाई 2020 तक प्रभावी रहेगें। कन्टेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों के अलावा शेष समस्त गतिविधियां अनुमन्य होंगी। अनुमन्य गतिविधियों में समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान इत्यादि 31 जुलाई, 2020 तक बन्द रहेंगें। यद्यपि ऑनलाइन, दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति पूर्व की भांति जारी रहेगी। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई, 2020 से कार्य करना आरम्भ करेंगें जिनके लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा एसओपी पृथक से जारी की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं (गृह मंत्रालय भारत सरकार से अनुमति प्राप्त को छोड़कर) बंद रहेंगी। मेट्रो रेल सेवायें बंद रहेंगी। समस्त सिनेमा हॉल, जिम, तरण-ताल, मनोरंजन-पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान। समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक,  सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, अन्य सामूहिक गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी। उपर्युक्त गतिविधियों को फिर से आरम्भ करने हेतु सोशल डिस्टेन्सिंग को सुनिश्चित करते हुए आदेश पृथक से निर्गत किए जाएंगें। दुकानों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलने के लिए रोस्टर पूर्व की भांति लागू रहेगा। रोस्टर सभी दुकानें एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक रोस्टर के अनुसार खोले जा सकेंगें।


रोस्टर के अनुसार खुलेंगी दुकानें :


सोमवार - बुधवार - शुक्रवार को बिल्डिंग मैटेरियल (लोहा, हार्डवेयर सटरिंग, सीमेन्ट, पेन्ट आदि) इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रानिक्स / मोबाईल / बैटरी व इन्वर्टर आदि / स्टेशनरी, बुक आदि/ आटोमोबाइल शोरूम / फर्नीचर / प्लास्टिक गुड्स / साईकिल गुड्स / रिपेयरिंग / मिल / मशीनरी से संबंधित / बर्तन / गिफ्ट की दुकान /फोटोस्टेट / फोटोग्राफ /फोटो स्टूडिया /गैस चूल्हा/ शस्त्र आदि प्रातः 10-00 बजे से रात्रि 08-00 बजे तक।


मंगलवार - बृहस्पतिवार - शनिवार को कपड़ा (सभी प्रकार) / उससे सम्बन्धित (टेलरिंग) / चश्मे की दुकान / श्रृंगार / कास्मेटिक / जूता / चप्पल / सर्राफा / पान-मसाला एवं पान सामग्री / आटोपार्टस से संबंधित एसेसरीज / घडी / बैग-अटैची / ड्राई क्लीनर /फ्लैक्स प्रिंटिंग / प्रिन्टिंग प्रेस / केमिकल से संबंधित / लेदर गुड्स से संबंधित / अन्य वस्तुओं से संबंधित प्रातः 10-00 बजे से रात्रि 08-00 बजे तक।


प्रतिदिन आवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकानें / सब्जी / दूध / ब्रेड / किराना / बेकरी / मिठाई की दुकान केवल रिटेल में बेचने का कार्य / वाहनों के सर्विस सेन्टर / रिपेयरिंग की दुकान / मछली-मीट / एकल दुकान प्रातः 7-00 बजे से रात्रि 08-00 बजे तक।


रविवार को साप्ताहिक बन्दी (प्रतिदिन खुलने वाली आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर)


इन मदों की दुकानें उपरोक्त निर्धारित समयानुसार संचालित की जायेंगी, जिसके लिए पृथक से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। व्यापार संचालन में दकानदारों को मास्क एवं फेस कवर लगाना अनिवार्य होगा। ग्लब्स का इस्तेमाल करना होगा एवं दुकान में सेनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी जिससे कि आने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके। किसी भी खरीददार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जायेगी। सोशल डिस्टेन्सिंग का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा। सभी प्रकार की दुकानों, व्यवसायिक गतिविधियों के दौरान क्रेताओं / सेवा उपभोक्ताओं को मास्क के प्रयोग करने तथा सोशल डिस्टेन्सिंग की शर्तों के साथ ही बिक्री करने / सेवा प्रदान करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित दुकानदार / सेवा प्रदाता की होगी।


रात्रि निषेधाज्ञा


जनपद में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा, केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर जिनमें औद्योगिक इकाईयों की मल्टीपल शिफ्ट, राज्य एवं राज्यकीय राजमार्गों पर व्यक्तियों और माल आदि का परिवहन, माल की लोडिंग / अनलोडिग और बसों, ट्रेनों व हवाई जहाजों से अपने गन्तव्य स्थल को जाने वाले व्यक्तियों / यात्रियों भी शामिल हैं। धारा-144 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


लॉकडाउन केवल कन्टेनमेंट जोन तक ही सीमित रहेगा :


(i) कन्टेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 जुलाई, 2020 तक लागू रहेगा।


(ii) संकमण को प्रभावी तरीके से रोकने हेतु कन्टेनमेंट जोन का निर्धारण उत्तर प्रदेश शासन (चिकित्सा विभाग) के दिनांक 23 जून 2020 में उल्लिखित व्यवस्थाओं एवं प्रक्रियाओं के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया जाएगा। इन कन्टेनमेंट जोन क्षेत्रों को सम्बन्धित को वेबसाइट पर प्रदर्शित / नोटिफाइड किया जाएगा और इसे केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भी प्रेषित किया जायेगा।


(iii) कन्टेनमेंट जोन में केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की ही अनुमति होगी। कन्टेनमेंट जोन में कड़ा परिधीय नियंत्रण रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का अन्दर अथवा बाहर की ओर आवागमन न हो, कन्टेनमेंट जोन में सघन कान्टेक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस और यथावश्यक चिकित्सकीय गतिविधियां होंगी। इस संबंध में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का ध्यान रखा जाएगा।


(iv) कन्टेनमेंट जोन की गतिविधियों का कड़ाई से अनुश्रवण किया जाएगा और इस संबंध से संबंधित मापदण्डों का भी कड़ाई से कियान्वयन कराया जाएगा।


(v) कन्टेनमेंट जोन के बाहर ऐसे स्थान जहां कोविड-19 के संक्रमण के केस निकलने की सम्भावना उन्हें बफर जोन के रूप में चिन्हित किया जायेगा।


आरोग्य-सेतु एवं आयुष कवच काविड ऐप का प्रयोग


(i) आरोग्य-सेतु ऐप शुरूआती संकमण के खतरे को पहचानने और संकमण के विरूद्ध व्यक्तियों एवं समुदाय को सुरक्षा प्रदान करता है।


(ii) कार्यालयों एवं कार्यस्थलों पर समस्त कर्मचारियों/कार्मिकों को संक्रमण से बचाव हेतु अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए।


(iii)जिला-प्रशासन/प्राधिकारी प्रत्येक व्यक्ति को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य-सेतु एवं आयुष कवच कोविड-ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करें, जिससे कि उसका स्वास्थ्य संबंधी स्टेटस ऐप पर अपडेड होता रहे। इससे खतरों के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को समय रहते चिकित्सकीय सहायता प्रदान की जा सकेगी।


गाइडलाईन का कड़ाई से कियान्वयन एवं दण्डात्मक प्रावधान


उपरोक्त दिशा निर्देशों का आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपदा-प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा-51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा-188 में/दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।


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