सभी प्रकार के पान मसाला व गुटखा की बिक्री प्रतिबंधित

> कोरोना के केस बढऩे में थूकना विशेष वजह : जिलाधिकारी



वाराणसी। भारत सरकार के गृह मंत्रालय व प्रदेश सरकार के आदेश के क्रम में बुधवार को जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने पूर्व में जारी धारा-144 में संशोधन किया है। दुकानों, मार्केट, काम्प्लेक्स व कतारबद्ध दुकानों को एक दिन के अंतराल पर खोलने का आदेश पूर्व की भांति जारी रहेगा। साप्ताहिक बंदी रविवार को रहेगी। दूध व सब्जी मंडी के लिए पूर्व में निर्धारित समय के आदेश जारी रहेंगे। सभी दुकानें प्रात: नौ बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगी। जिलाधिकारी ने कहा कि पिछले 10 दिनों में कोरोना के केस बढऩे में थूकना विशेष वजह रहा है। स्वास्थ्य विभाग इसके लिए गुटखा और पान मसाला को कारण मानता है। इसे देखते हुए सभी प्रकार के पान मसाला व गुटखा की बिक्री प्रतिबंधित की गई है। सार्वजनिक स्थान पर इसके सेवन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। पान की दुकान शारीरिक दूरी बनाकर खुलेंगी। पान केवल घर ले जाकर खाया जा सकता है। पान की दुकान पर पान मसाला और गुटखा नहीं बेचा जाएगा। मुख्य मार्ग पर कोई भी वेंडर ठेला या वाहन रोकर सामग्री की बिक्री नहीं करेगा। वेंडर को घूम कर ही बेचने की अनुमति होगी। वेंडर गलियों में घूमकर बेचने के अलावा मुख्य मार्ग पर खड़ा पाया गया तो एक सप्ताह तक होम क्वारंटीन कर दिया जाएगा।


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