उ प्र शासन ने गृह (गोपन) अनुभाग-3 के 31 मई को जारी निर्देशों को यथा संशोधित करते हुए अनलॉक 2 की गाइडलाइन्स जारी की

> आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएगें समस्त जिलाधिकारी : मुख्य सचिव


> 31 जुलाई, 2020 तक प्रभावी रहेंगे अनलॉक-2 दिशा निर्देश : मुख्य सचिव


लखनऊ (का उ सम्पादन)। मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन राजेन्द्र कुमार तिवारी ने समस्त मण्डलायुक्त, अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के समस्त पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज, पुलिस आयुक्त, लखनऊ और गौतमबुद्ध नगर, समस्त जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 29 जून, 2020 के आदेश कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन गतिविधियों को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में अनलॉक-2 दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं। इसके क्रम में गृह (गोपन) अनुभाग-3 के दिनांक 31 मई, 2020 को जारी निर्देशों को यथा संशोधित करते हुए अवगत कराया है कि अनलॉक-2 दिशा निर्देश 31 जुलाई, 2020 तक प्रभावी रहेंगे। कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों के अलावा शेष समस्त गतिविधियां अनुमन्य होंगी। इन अनुमन्य गतिविधियों में समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान इत्यादि 31 जुलाई, 2020 तक बन्द रहेंगे। यद्यपि ऑन लाइन, दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति पूर्व की भांति जारी रहेगी। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई, 2020 से कार्य करना आरम्भ करेंगे जिनके लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा एसओपी पृथक से जारी की जाएगी। अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं (गृह मंत्रालय भारत सरकार से अनुमति प्राप्त को छोड़कर) प्रतिबंधित रहेंगी। मेट्रो रेल सेवायें बंद रहेंगी। समस्त सिनेमा हॉल, जिम, तरण-ताल, मनोरंजन-पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे। समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, अन्य सामूहिक गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी। उपर्युक्त गतिविधियों को फिर से आरम्भ करने हेतु सोशल डिस्टेन्सिंग को सुनिश्चित करते हुए आदेश पृथक से निर्गत किए जाएंगे। रात्रि-निषेधाज्ञा में अवगत कराया है कि मेरठ मण्डल के अतिरिक्त शेष सम्पूर्ण प्रदेश में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा, केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर जिनमें औद्योगिक इकाईयों की मल्टीपल शिफ्ट, राज्य एवं राज्यकीय राजमार्गों पर व्यक्तियों और माल आदि का परिवहन, माल की लोडिंग अथवा अनलोडिंग और बसों, ट्रेनों व हवाई जहाजों से अपने गंतव्य स्थल को जाने वाले व्यक्तियों, यात्रियों भी शामिल है। इस सम्बन्ध में स्थानीय प्राधिकारी अपने पूरे क्षेत्राधिकार में धारा-144 सीआरपीसी के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी करेगा और इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएगा। मेरठ मण्डल में रात्रिकालीन कर्फ्यू दिनांक 10.07.2020 तक रात्रि 08.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक लागू रहेगा। कोविड-19 के प्रबन्धन हेतु राष्ट्रीय नीति-निर्देशक का पालन होगा। लॉकडाउन केवल कन्टेनमेन्ट ज़ोन तक ही सीमित रहेगा और कन्टेनमेन्ट ज़ोन में लॉकडाउन 31 जुलाई, 2020 तक लागू रहेगा। संक्रमण को प्रभावी तरीके से रोकने हेतु कन्टेनमेन्ट जोन का निर्धारण उत्तर प्रदेश सरकार (चिकित्सा विभाग) के  23 जून, 2020 के शासनादेश में उल्लिखित व्यवस्थाओं एवं प्रक्रियाओं के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया जाएगा। इन कन्टेनमेन्ट ज़ोन क्षेत्रों को सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा वेबसाइट पर प्रदर्शित और नोटिफाइड किया जाएगा और इसे केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाएगा। कन्टेनमेन्ट जोन में केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की ही अनुमति होगी। कन्टेनमेन्ट जोन में कड़ा परिधीय नियंत्रण रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का अन्दर अथवा बाहर की ओर आवागमन न हो, कन्टेनमेन्ट जोन में सघन कान्टेक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस और यथावश्यक चिकित्सकीय गतिविधियां होंगी। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का ध्यान रखा जाएगा। कन्टेनमेन्ट जोन की गतिविधियों का कडाई से अनुश्रवण किया जाएगा और इस सम्बन्ध में कन्टेनमेन्ट जोन से सम्बन्धित मापदण्डों का भी कडाई से क्रियान्वयन कराया जाएगा। कन्टेनमेन्ट ज़ोन के बाहर ऐसे स्थान जहाँ कोविड-19 के संक्रमण के केस निकलने की सम्भावना हो उन्हें बफर जोन के रुप में चिन्हित किया जाए। बफर जोन के अन्दर जिला प्रशासन द्वारा यथावश्यक प्रतिबन्ध लगाए जा सकते हैं। कन्टेनमेन्ट ज़ोन के बाहर परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए यथावश्यक गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाए जा सकते है जिनमें व्यक्तियों और वस्तुओं अथवा माल आदि के राज्य के अन्दर और अन्तर्राज्य परिवहन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। इसमें माल और परिवहन से सम्बन्धित पडोसी देशों से की गयी संधियों की शर्तों के अनुरुप सीमा-पार परिवहन की अनुमति भी शामिल है। गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद जनपद जो एनसीआर क्षेत्र में है के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के जनपदीय अधिकारियों से विचार-विमर्श कर अलग से स्थानीय स्तर पर आवागमन पर प्रतिबन्ध लगा सकते है। व्यक्तियों का आवागमन एसओपी के अनुरूप होगा जिनमें पैसेन्जर ट्रेन व श्रमिक ट्रेनों द्वारा आवागमन, घरेलू हवाई यात्राएं, विदेश में फंसे हुए भारतीय नागरिकों का आगमन, विदेशी राष्ट्रिकों को निकालने से सम्बन्धित आवागमन की अनुमति निर्धारित एसओपी के अनुसार प्रदान की जायेगी। संक्रमण के खतरे के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा के दृष्टिगत 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रुग्णता अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे, घरों के अन्दर ही रहेंगे, सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना जरूरी हो। आरोग्य-सेतु एवं आयुष कवच कोविड ऐप का प्रयोग अधिकाधिक हो इसके लिए आरोग्य-सेतु ऐप शुरूआती संक्रमण के खतरे को पहचानने और संक्रमण के विरूद्ध व्यक्ति एवं समुदाय को सुरक्षा प्रदान करता है। कार्यालयों एवं कार्यस्थलों पर समस्त कर्मचारियों और कार्मिकों को संक्रमण से बचाव हेतु अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए। जिला-प्रशासन और प्राधिकारी प्रत्येक व्यक्ति को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य-सेतु ऐप एवं आयुष कवच कोविड ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करें, जिससे कि उसका स्वास्थ्य सम्बन्धी स्टेटस ऐप पर अपडेट होता रहे। इससे खतरों के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को समय रहते चिकित्सकीय सहायता प्रदान की जा सकेगी। समस्त जिलाधिकारी उपरोक्त दिशा-निर्देशों का आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएगें। लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपदा-प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा-188 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।


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