चट्टानों के पट्टों की रायल्टी जमा करने में ऑनलाइन प्रक्रिया अपनायी जाए : रोशन जैकब
> मासिक किश्तों में ऑनलाइन जमा कराने की व्यवस्था विभागीय ई-एमएम-11 पोर्टल पर की गई है।
लखनऊ (सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग)। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ प्र की निदेशक डाॅ रोशन जैकब ने बताया कि उपखनिजों के परिवहन में एकरूपता लाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश खनिज परिहार नियमावली के अन्तर्गत स्वीकृत स्वस्थानें किस्म की चट्टानों के पट्टों की वार्षिक अनुमन्य मात्रा पर रायल्टी दर के अनुसार वार्षिक देयता को मासिक किश्तों में ऑनलाइन जमा कराने की व्यवस्था विभागीय ई-एमएम-11 पोर्टल पर की गई है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारियों को परिपत्र भेजते हुये डॉ रोशन ने अपेक्षा की है कि इस व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। भुगतान प्रक्रिया की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि खनन पट्टा वर्ष के प्रथम माह के लिये 12 प्रतिशत तथा शेष 11 माह हेतु 8 प्रतिशत रायल्टी ऑनलाइन माध्यम से जमा की जानी है। पट्टाधारक जो पट्टावर्ष के मध्य में इस नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत आएंगे, उनके लिये अनुमन्य वार्षिक मात्रा में से उपभोग उपरान्त अवशेष उपखनिज की मात्रा पट्टावर्ष के शेष माह में समान रूप से विभाजित होगी तथा तदानुसार पट्टाधारकों को देय मासिक किश्तें प्रदर्शित होने लगेंगी। प्रदर्शित किश्त के ऑनलाइन भुगतान के उपरान्त वह प्रपत्र-ई-एमएम-11 जनित कर सकेंगे। मासिक किश्त माह के प्रथम दिवस को देय होगी। मासिक किश्त के समतुल्य मात्रा पूर्ण होने या महीने की अन्तिम तिथि, जो भी पहले हो, के उपरान्त अभिवहन पास जनित नहीं हो सकेगा। परिहार धारक अगली मासिक किश्त का अग्रिम भुगतान करने के उपरान्त ही अभिवहन पास जनित कर सकेंगे। जमा मासिक किश्त के सापेक्ष यदि परिवहन की गई उपखनिज की मात्रा कम होती है, तो शेष मात्रा अगले माह में हस्तान्तरित हो जाएगी।