आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुसार अनलॉक 4 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे जिलाधिकारी

> 21 सितंबर, 2020 से समस्त सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति होगी।


> शादी - विवाह संबंधी समारोह में अधिकतम 30 व्यक्ति और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति 20 सितंबर, 2020 तक जारी रहेगी


> लॉकडाउन कन्टेनमेन्ट जोन में 30 सितम्बर, 2020 तक लागू रहेगा।


> कन्टेनमेन्ट जोन में सघन कन्टेनमेन्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस और यथावश्यक चिकित्सकीय गतिविधियां होंगी।


> अंतर्राज्यीय एवं राज्य के अंदर व्यक्तियों एवं माल आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।



 - जिलाधिकारी अलोक तिवारी


कानपुर (का उ सम्पादन)। जिलाधिकारी आलोक तिवारी ने 31 अगस्त 2020 को अनलॉक 4 गाइडलाइन्स का आदेश पारित किया है जो जनपद में 1 सितम्बर 2020 से प्रभावी है। मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन गृह (गोपन) अनभाग - 3 के 30 अगस्त, 2020 के पत्र द्वारा यह मंत्रालय भारत सरकार के 29 अगस्त, 2020 के आदेश के अनुक्रम में कोविड - 19 के दौरान लॉकडाउन गतिविधियों को प्रारंभ करने के संबंध में 30 जलाई, 2020 के आदेश को संशोधित करते हुए दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर अनलॉक - 4 के दौरान समस्त स्कूल, कालेज, शैक्षणिक, कोचिंग संस्थान छात्रों एवं सामान्य शैक्षणिक कार्य हेतु 30 सितंबर, 2020 तक बंद रहेंगें। यद्यपि निम्नलिखित गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति होगी। ऑन-लाइन, दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति जारी रहेगी और इन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा, 21 सितंबर, 2020 से स्कूलों में टीचिंग अथवा नॉन टीचिंग 50% स्टॉफ को ऑनलाइन शिक्षा, परामर्श संबंधी कार्यों के लिए बुलाया जा सकता है। इसके लिये स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर स्वास्थ एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी। कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर पड़ने वाले क्षेत्रों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को अध्यापकों से मार्ग-दर्शन हेतु स्कूलों में स्वैच्छिक आधार पर जाने की अनुमति होगी। किंतु इसके लिये विद्यार्थियों के माता -पिता, अभिभावकों की लिखित सहमति की आवश्यकता होगी। यह व्यवस्था 21 सितंबर, 2020 से लागू होगी। इसके लिये स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर स्वास्थ एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम अथवा राज्य कौशल विकास मिशनों में अथवा भारत सरकार में पंजीकृत अल्पकालिक प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल अथवा व्यवसायिक प्रशिक्षण की अनुमति होगी। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय एवं विकास संस्थान, भारतीय उद्यमिता संस्थान, उद्यमिता विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश और उनके प्रशिक्षण प्रदान करने वालों को भी अनुमति होगी। यह व्यवस्था 21 सितंबर, 2020 से लागू होगी। इसके लिये स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर स्वास्थ एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी। उच्च शिक्षा संस्थानो में केवल पीएचडी शोधार्थियों तथा तकनीकी एवं व्यवसायिक प्रोग्रामों जिनमें प्रयोगशाला संबंधी कार्यों की आवश्यकता पड़ती हो से संबंधित परा - स्नातक के छात्रों को अनुमति होगी किंतु ऐसा कोविड - 19 के दृष्टिगत परिस्थितियों के मूल्यांकन के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग और गृह मंत्रालय के मध्य विचार - विमर्श के उपरांत ही होगा। 07 सितंबर, 2020 से मैट्रो-रेल को चरण-बद्ध तरीके से चलाया जाएगा। इस संबंध में स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पृथक से जारी की जाएगी। 21 सितंबर, 2020 से समस्त सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों को (अधिकतम 100 व्यक्ति) शुरू करने की अनुमति होगी। जिनमें फेस मॉस्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन तथा थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने, सेनेटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। शादी - विवाह संबंधी समारोह में अधिकतम 30 व्यक्ति और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति 20 सितंबर, 2020 तक जारी रहेगी इसके बाद अधिकतम 100 व्यक्तियों की सीमा लागू होगी। सिनेमा हाल, तरण ताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार और इस प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे यद्यपि ओपेन एयर-थियेटरों  को 21 सितंबर,2020 शुरू करने की अनुमति होगी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं गृह मंत्रालय भारत सरकार से अनुमति प्राप्त को छोड़कर बंद रहेंगी। कोविड-19 के प्रबंधन हेत राष्टीय नीति-निर्देशकों का अनुपालन किया जाएगा। लॉक डाउन केवल कन्टेमेन्ट जोन तक ही सीमित रहेगा। लॉकडाउन कन्टेनमेन्ट जोन में 30 सितम्बर, 2020 तक लागू रहेगा। कन्टेनमेन्ट जोन के निर्धारण संक्रमण को प्रभावी तरीके से रोकने हेतु गृह (गोपन) अनुभाग - 3 के 24 जुलाई 2020 के शासनादेश द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार किया जाएगा। कन्टेनमेन्ट जोन में केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की ही अनुमति होगी। कन्टेनमेन्ट जोन में कड़ा परिधीय नियंत्रण रखते हुये यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का अंदर एवं बाहर की ओर आवागमन न हो। कन्टेनमेन्ट जोन में सघन कन्टेनमेन्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस और यथावश्यक चिकित्सकीय गतिविधियां होंगी। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार के का ध्यान रखा जाएगा। कन्टेनमेन्ट जोन, क्षेत्रों को संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा वेब साइट पर प्रदर्शित, नोटिफाइड किया जाएगा और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा गृह एवं स्वास्थ्य विभाग तथा उत्तर प्रदेश शासन को भी सूचित किया जाएगा। अंतर्राज्यीय एवं राज्य के अंदर व्यक्तियों एवं माल आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। पड़ोसी देशों के साथ की गई संधियों के अनुरूप सीमा-पार परिवहन की अनुमति होगी। इस हेतु पृथक से किसी भी प्रकार की अनुमति, अनुमोदन, ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। पैसेन्जर ट्रेनों से आवागमन, घरेलू हवाई यात्राएं, विदेश में फंसे हुए भारतीय नागरिकों का आगमन, विदेशी राष्ट्रिकों को निकालने से संबंधित वंदे भारत और एयर ट्रांसपोर्ट बबल फ्लाइट्स द्वारा आवागमन की अनुमति जारी रहेगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रूग्णता अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे, सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना जरूरी हो, घरों के अंदर ही रहेंगे। आरोग्य-सेतु ऐप शुरूआती संकमण के खतरे को पहचानने और संकमण के विरूद्ध व्यक्ति एवं समुदाय को सुरक्षा प्रदान करता है। कार्यालयों एवं कार्यस्थलों पर समस्त कर्मचारी, कार्मिकों को संकमण से बचाव हेतु अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए। जिला प्रशासन, प्राधिकारी प्रत्येक व्यक्ति को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप एवं आयुष कवच कोविड ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि उसका स्वास्थ्य संबंधी स्टेटस ऐप पर अपडेट होता रहे। इससे खतरों के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को समय रहते चिकित्सकीय सहायता प्रदान की जा सकेगी। गाडड लाईन का कड़ाई से कियान्वयन होगा। जलाधिकारी उपरोक्त दिशा निर्देशों का आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। सोशल डिस्टेन्शिंग का कड़ाई से अनुपालन करने हेतु धारा 144 सीआरपीसी, 1973 का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जायगा। इन दिशा निर्देशों के किसी भी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन करने पर आपदा-प्रबन्धन आधीनयम, 2005 का धारा 51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा 188 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। प्रत्येक शुकवार रात्रि 10.00 बजे से सोमवार प्रातः 5.00 बजे तक कतिपय प्रतिबंधों के साथ लागू व्यवस्था पूर्व में जारी 14 जुलाई, 2020 के शासनादेश के अनुसार जारी रहेगी। उपरोक्त दिशा निर्देश अग्रिम आदेशों तक लागू रहेंगे।


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