राजा हरिश्चन्द्र श्रमिक मृतक आर्थिक सहायता योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कराए श्रम विभाग : सुनील भराला

> अब दुकान, होटल, कारखाना व नर्सिगं होम में काम करने वाले मात्र 05 श्रमिकों को योजनाओं का लाभ प्रदान किया जायेगा : अध्यक्ष, श्रम कल्याण परिषद उ प्र


> ज्योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी : अध्यक्ष, श्रम कल्याण परिषद उ प्र


> दत्तोंपत ठेंगडी श्रमिक मृतक अत्येष्टि सहायता योजना के अंतर्गत पात्र पंजीकृत श्रमिकों के मृत्यु की स्थिति में उसके आश्रित को  आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी : अध्यक्ष, श्रम कल्याण परिषद उ प्र


 


श्रम कल्याण परिषद उ प्र के अध्यक्ष सुनील भराला 9 सितम्बर 2020 को श्रम भवन स्थित श्रम कल्याण परिषद मुख्यालय पर राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की जन्म शताब्दी वर्ष पर आयोजित कार्यक्रम पर विस्तार से चर्चा करते हुए।


कानपुर। श्रम कल्याण परिषद उ प्र के अध्यक्ष सुनील भराला की अध्यक्षता में श्रमायुक्त कार्यालय में श्रमिकों के हितो में संचालित योजनाओं के संबंध में परिषद की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को श्रम कल्याण परिषद द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिलाने के लिये श्रमिकों की आय 400 रुपए से बढाकर 15 हजार रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है,अब 15 हजार रुपए प्रतिमाह प्राप्त करने वाले श्रमिकों को इन योजनाओं का लाभ दिया जायेगा। उन्होंने बताया है कि उ प्र श्रम कल्याण परिषद का शताब्दी वर्ष दत्तोपंत ठेंगड़ी के जन्म दिवस दिनांक 10 नबम्बर, 2020 को लखनऊ में आयोजित किया जायेगा। जिसमें मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा श्रमिकों के हितों में संचालित धार्मिक एवं पर्यटन यात्रा योजना, खेल कल्याण योजना तथा पुस्तक क्रय योजना का शुभारम्भ किया जायेगा तथा इसी के साथ श्रम कल्याण परिषद की स्मारिका का विमोचन भी किया जायेगा। उन्होंने बताया है कि पूर्व में 20 श्रमिकों को जो कारखाना में कार्य करने पर योजनाओं का लाभ दिया जाता है,अब मात्र 05 श्रमिकों को दुकान, होटल, कारखाना व नर्सिगं होम में काम करने वाले श्रमिकों को योजनाओं का लाभ प्रदान किया जायेगा।  बैठक में उन्होंने बताया कि ज्योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान योजना के अन्तर्गत कामगारों की पुत्रियों तथा स्वयं महिला कामगारों के कानूनी प्राविधानों के अन्र्तगत पुर्नविवाह जिसमें पुत्री/स्वयं महिला कामगार की आयु 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। उन्होंने बताया कि दत्तोंपत ठेंगडी श्रमिक मृतक अत्येष्टि सहायता योजना के अंतर्गत पात्र पंजीकृत श्रमिकों के मृत्यु की स्थिति में उसके आश्रित को 5000 रुपए की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जायेगी। उन्होंने श्रमिकों के हितों में संचालित योजनाओं गणेश शंकर विद्यार्थी श्रमिक पुरस्कार राशि योजना, जिसमें श्रमिकों के 2 बच्चों को 60 प्रतिशत या अधिक अंक पाने वालों विद्यार्थियों को 3000 तथा 75 प्रतिशत अंक पाने वाले विद्याथियों को 5 हजार रुपए प्रदान किये जाने तथा राजा हरिश्चन्द्र श्रमिक मृतक आर्थिक सहायता योजना के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिक के मृत्यु की स्थिति में आश्रितों को 15 हजार की धनराशि सहयता के रूप में दिये जाने का व्यापक प्रचार प्रसार कर जनपदों में कराये जाने हेतु र्हािर्डंग / बैनर लगाये जाने के निर्देश श्रम विभाग के अधिकारियों को दिये।
बैठक में फैजल आफताब, पदेन सदस्य सचिव, अजीत जैन, उपायुक्त अमित मिश्रा उप श्रमायुक्त मोहित पान्डेय, सुरेश अवस्थी,अजय भदोरिया सहित परिषद के अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे।


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