उ प्र भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) नियमावली, 2020 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति
लखनऊ (सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिनमें मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) नियमावली, 2020 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। ज्ञातव्य है कि प्रदेश में भूजल संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण, प्रबन्धन और विनियमन हेतु उ प्र भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) नियमावली, 2020 अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी, 2020 द्वारा प्रख्यापित की गयी है। कोविड-19 के दृष्टिगत लगाये गये लॉकडाउन के परिणामस्वरूप इस नियमावली में उल्लिखित विभिन्न प्राविधानों की निर्धारित समय - सीमा के समाप्त होने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए नियमावली के नियम 6(2), 6(3). 20(1), 24(1), 24(2), 25(2), 26(2) में संशोधन किये जाने का मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया। इसके अलावा, वित्त विभाग के परामर्श के दृष्टिगत उ प्र भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 की धारा - 48 के प्राविधानों के अनुसार भूगर्भ जल निधि हेतु लोक लेखा के अन्तर्गत आवंटित लेखाशीर्ष का भी अंकन करने के लिए इस नियमावली के नियम - 2 के उपखण्ड - 1(ग) में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद द्वारा सहमति प्रदान की गयी है।