दिव्यांगजन शादी - विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिये करें आवेदन
लखनऊ (सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग)। दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15 हजार रुपये व युवती के दिव्यांग होने की दशा में 20 हजार रुपये एवं युवक - युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में 35 हजार रुपये की धनराशि निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2019 - 20 में आवंटित धनराशि 1.64 करोड़ से 622 दिव्यांगजनो को इस योजना से लाभान्वित किया गया है। निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश अनूप कुमार ने आज यह जानकारी यहां दी। उन्होंने पात्रता के बारे में बताया कि शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की आयु 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो। उन्होंने बताया कि दम्पत्ति में कोई आयकर दाता न हो। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांग प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो। अनूप कुमार ने बताया कि दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति ऑनलाइन वेबसाइट http//divyangjan.upsdc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फार्म भरते समय आवेदन दम्पत्ति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु का प्रमाण पत्र (जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो), सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र एवं युवक एवं युवती की आधार कार्ड की छाया प्रति, आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र ऑनलाइन वेबसाइट पर करना अनिवार्य है, साथ ही ऑनलाइन सबमिट आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की हार्डकापी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के कार्यालय को प्राप्त करायें। अधिक जानकारी के लिए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क कर सकते हैं।