कोविड-19 के दृष्टिगत् गृह मंत्रालय, भारत सरकार की गाइडलाईन्स में संशोधन

एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही कोविड-19 नियमों की अनिवार्यता के साथ आयोजन अनुमन्य


दैनिक कानपुर उजाला


लखनऊ। कोविड-19 के दृष्टिगत कतिपय गतिविधियों को प्रारम्भ करने के संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के 30 सितम्बर के आदेश में निर्गत गाइडलाईन्स के क्रम में जारी 01.10.2020 के  शासनादेश में संशोधन किया गया है। कन्टेनमेंट जोन के बाहर समस्त सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों को अधिकतम 100 व्याक्तियों के लिए शुरू करने की अनुमति पूर्व में ही दी जा चुकी है। 100 से अधिक व्यक्तियों के लिए अनुमति कन्टेनमेंट जोन के बाहर, कुछ प्रतिबंधों के आधीन, 15 अक्टूबर, 2020 से होगी, जिसे 31.10.2020 के शासनादेश द्वारा दिनांक 30.11.2020 तक अनुमन्य किया गया है। 100 से अधिक व्यक्तियों के लिए अनुमति कन्टेनमेंट जोन के बाहर किसी भी बन्द स्थान यथा, हॉल, कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 200 व्यक्तियों तक को फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्केनिंग व सेनेटाइजर एवं हैण्ड वॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ। किसी भी खुले स्थान अथवा मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के अनुसार फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्केनिंग व सेनेटाइजर एवं हैण्ड वॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ। वर्तमान में कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम के दृष्टिगत् सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि अब उपरोक्त के अन्तर्गत कन्टेनमेंट जोन के बाहर समस्त सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों को किसी भी बन्द स्थान यथा हॉल अथवा कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्केनिंग व सेनेटाइजर एवं हैण्डवॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अनुमन्य किया जायेगा। उपरोक्त के साथ-साथ खुले स्थान अथवा मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल की 40% से कम क्षमता तक ही व्यक्तियों को अधिकतम अनुमन्य होगा एवं फेस मास्क, सोशल डिस्टेन्सिंग, थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइजर एवं हैण्डवॉश की शर्ते यथावत् रहेंगी। इस संबंध में मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने उक्त निर्णय के अनुसार कार्यवाई सुनिश्चित करने हेतु समस्त मण्डलायुक्त, अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश समस्त पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उपमहानिरीक्षक, रेंज, पुलिस आयुक्त, लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, समस्त जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश से आग्रह किया है।


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