उ प्र राज्य न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमावली, 2020 का प्रख्यापन

> उच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 225 व 227 के अन्तर्गत उ प्र राज्य न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमावली, 2020 बनाये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।



दैनिक कानपुर उजाला


लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिपरिषद द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश राज्य न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमावली, 2020 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रदेश में कोरोना महामारी फैलने एवं अभी तक इसका समुचित इलाज न होने के कारण इससे बचाव हेतु लॉकडाउन, सामाजिक दूरी बनाये रखने आदि सम्बन्धी दिशा निर्देश समय-समय पर जारी किये गये हैं, जिसका प्रभाव मा न्यायालयों की कार्यवाही पड़ा है। कोरोना महामारी के दौरान न्यायालयों में समुचित रूप से सुनवाई हो पाने एवं वादी अथवा  प्रतिवादी को न्याय दिलाने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम सुनवाई की आवश्यकता महसूस की गयी। कोविड-19 के संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय व राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के आदेश दिनांक 24 मार्च, 2020 में सामाजिक दूरी के मानक पालन के निर्देश हैं। इसके दृष्टिगत मा उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 225 व 227 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमावली, 2020 बनाये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। इसमें मा न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्य संचालन के सम्बन्ध में व्यवस्था विहित की गई है।


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