उन्नाव में प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू, शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी

 600 से अधिक सक्रिय केस होने पर पुनः लागू हो जायेगा आंशिक कर्फ्यू


> हाइवे व एक्सप्रेस-वे के किनारे ढाबे तथा ठेले / खोमचे वालों को खोलने की अनुमति दो गज की दूरी व मास्क के साथ होगी।  
> बैटरी चलित रिक्शा में चालक सहित तीन व्यक्ति एवं चार पहिया वाहनों पर केवल चार व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी।

600 से कम एक्टिव केस होने पर विकास भवन सभागार में जनपद को अनलॉक करने सम्बन्धी बैठक करते जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार तथा पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी।
दैनिक कानपुर उजाला
उन्नाव।
 जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को विकास भवन सभागार में 01 जून 2021 से खोले जाने वाले कोरोना कर्फ्यू के निमित्त समस्त व्यापारी बंधुओं के साथ बैठक हुई। जिलाधिकारी ने बताया कि दिनांक 01 जून 2021 से प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में इस शर्त के साथ ढ़िलाई दी जा रही है कि रात्रि कालीन कर्फ्यू शाम 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक लागू रहेगा एवं शनिवार व रविवार को भी साप्ताहिक बंदी / कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि जनपद में दुकान / बाजार प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक कोविड कंटेनमेंट जोन को छोड़कर खोलने की अनुमति सप्ताह में 05 दिन होगी व शनिवार व रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी। साप्ताहिक बंदी में पूरे जनपद में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग का अभियान चलाया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में 600 से अधिक सक्रिय केस पुनः हो जाते हैं तो आंशिक कर्फ्यू पुनः लागू हो जायेगा। जनपद में कोरोना का उपयोग में छूट समाप्त हो जाएगी एवं अनुमन्य समस्त गतिविधियों पर पुनः रोक लागू हो जाएगी जिसके लिए आदेश यथा समय जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी एवं सैनिटाइजर के प्रयोग की गाइडलाइन्स के साथ खुलेंगे, प्रत्येक निजी कंपनी में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी, औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे एवं इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों को अपने आई.डी. कार्ड या इकाई के प्रमाण पत्र के आधार पर आने - जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। प्रत्येक औद्योगिक इकाई में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी। उन्होंने बताया कि सब्जी मंडियां पूर्व की भांति खुली रहेंगी, परंतु घनी आबादी में संचालित सब्जी मंडियों को प्रशासन खुले स्थान पर संचालित करवाते हुए खुलवायेंगे, प्रत्येक सब्जी मंडी स्थल में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता रहेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि स्कूल कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी। उन्होंने बताया कि बैंकों, बीमा कंपनियों, भुगतान प्रणालियों व अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों की शाखाएं कार्यालय खोले एवं क्रियाशील रखे जायेंगे। अपने ग्राहकों के लिए गतिशीलता के साथ दो गज की दूरी के नियमों कोविड प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हुए सेवा प्रदान की जायेगी। बैंकिंग उद्योग को गृह मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार आवश्यक सेवाओं के प्रदाताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि रेस्टोरेंट्स से केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी, इसके अतिरिक्त हाइवे व एक्सप्रेस-वे के किनारे ढाबे तथा ठेले / खोमचे वालों को खोलने की अनुमति दो गज की दूरी व मास्क के साथ होगी। ट्रांसपोर्ट कंपनियों के कार्यालय, लॉजिस्टिक कंपनियों के कार्यालय तथा वेयरहाउस को खोलने की अनुमति होगी, जिससे कंपनी द्वारा माल आवश्यक सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि अंडे, मांस एवं मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ - सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके  हुए खोलने की अनुमति होगी। खुले में कोई विक्रय नहीं किया जाएगा। जनपद में गेहूँ  क्रय केंद्र एवं राशन की उचित दर की दुकानें खुली रहेंगी। कृषि कार्य से संबंधित यथा खाद बीज व अन्य कृषि निवेश से संबंधित उत्पाद तथा कृषि यंत्रों की दुकानें खुली रहेंगी। जिलाधिकारी ने बताया कि कोचिंग संस्थान, जिम, सिनेमा, स्विमिंग पूल, क्लबस एवं शॉपिंग मॉल पूर्णता बंद रहेंगे। जनपद में समस्त सरकारी व निजी निर्माण कार्य कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए अनुमन्य होंगे। उन्होंने बताया कि शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति - बंद स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनीटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ, आयोजन / समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकॉल का पूर्णता पालन, आयोजन / समारोह स्थलों पर शौचालय में साफ सफाई एवं सेनिटाईजेशन की समुचित व्यवस्था आदि प्रतिबन्धों के अनुसार होगी। उन्होंने बताया कि के अनुपालन की पूर्ण जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। पुलिस अधीक्षक आनन्द कुलकर्णी ने कहा कि दुकानों पर दुकानदार व स्टॉफ मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। यह अनिवार्यता खरीदारों के लिए भी लागू होगी। दुकानों के बाहर गोला इत्यादि बना कर दो गज की दूरी सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि मास्क की अनिवार्यता व सोशल डिस्टेंसिंग का बोर्ड दुकानों के बाहर लगाकर लोगों में जागरुकता फैलायें। इन अनिवार्यताओं का उल्लंघन होने पर महामारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दुकान / बाजार के साथ सुपर मार्केट को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी। दोपहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी। दो पहिया वाहन पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को हेलमेट / मास्क / फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा तथा तीन पहिया वाहन व ऑटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम दो यात्री, बैटरी चलित रिक्शा में चालक सहित तीन व्यक्ति एवं चार पहिया वाहनों पर केवल चार व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी। बैठक में कोरोना की रोकथाम हेतु पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम का व्यापक उपयोग कर जनसामान्य को जागरूक करने की अपील की गई तथा जिलाधिकारी द्वारा अपेक्षा की गई कि समस्त नागरिक कोरोना गाइडलाइन्स का स्वयं पालन कर इस महामारी से लड़ने में अपना सहयोग प्रदान करें। उन्होंने कहा कि दो गज दूरी मास्क है जरूरी का शत प्रतिशत पालन किया जाये। विभिन्न संगठनों के व्यक्तियों तक यह जागरुकता फैलाई जाये कि ऐसी कोई भी स्थिति उत्पन्न न होने दें जिससे संक्रमण के केस बढ़े, शासन के निर्देशों का शत प्रतिशत पालन करना सुनिश्चित करें। बैठक में अपर जिलाधिकारी राकेश सिंह, नगर मजिस्ट्रेट चन्दन पटेल, क्षेत्राधिकारी नगर, व्यापार मण्डल के जिलाध्यक्ष रजनीकान्त श्रीवास्तव, नगर अध्यक्ष संजय शुक्ला, श्याम लाल वर्मा सहित समस्त सम्बन्धित उपस्थित रहे।

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