अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह हेतु शादी अनुदान हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित

 दैनिक कानपुर उजाला 

उन्नाव। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने अपनी विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया है कि अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह हेतु शादी अनुदान वित्तीय वर्ष 2016 - 17 में संचालित की जा रही है। जिन हिन्दू पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों की पुत्रियों की शादी 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक होना निश्चित हुई है। वह लाभार्थी पिछड़ा वर्ग कल्याण की विभागीय वेबसाइट http://www.shadianudan.upsdc.gov.in  पर लाॅगिन कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र भर सकते हैं। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि पात्रता सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न कर हार्ड कापी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय में कर जमा करने के पश्चात ही पुत्री के विवाह हेतु 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि लाभार्थी की आय शहरी क्षेत्र 56460 रुपये प्रतिवर्ष तथा ग्रामीण क्षे़त्र 46080 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, तथा समाजवादी पेंशन पाने वाले लाभार्थियों को आय प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु उसे पेंशनर आई.डी. सहित पेंशनधारक होने का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को तहसील द्वारा ऑनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित करते हुए छायाप्रति संलग्न करनी होगी, विवाह हेतु किये गये आवेदन पत्र में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए साक्ष्य हेतु आयु के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा, आवेदक को अपना आधार कार्ड, तथा आवेदक की पुत्री जिसकी शादी की तिथि निर्धारित हो चुकी व आधार कार्ड, आवेदक को शादी निश्चित होने का प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की छायाप्रति, यदि बी.पी.एल. कार्डधारक है तो बी.पी.एल. सूची की छायाप्रति संलग्न करना होगी, ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गयी प्रविष्टियों की शुद्धता का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

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