एम.एस.एम.ई. इकाइयों की स्थापना सुगमतापूर्वक किए जाने की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं : मुख्यमंत्री

इकाइयों की स्थापना सभी 18 मण्डलों में फैसिलिटेशन काउन्सिल गठित की जा चुकी हैं : ए.सी.एस. एम.एस.एम.ई.    


मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 08 जून, 2021 को अपने सरकारी आवास पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापना एवं संचालन सरलीकरण) अधिनियम - 2020 के तहत एम.एस.एम.ई. इकाइयों की स्थापना की प्रगति के सम्बन्ध में समीक्षा करते हुए।

दैनिक कानपुर उजाला
लखनऊ।
 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापना एवं संचालन सरलीकरण) अधिनियम - 2020 के अन्तर्गत प्रदेश में एम.एस.एम.ई. इकाइयों की तेजी से स्थापना किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इकाइयों के शीघ्र संचालन के माध्यम से रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी। राज्य सरकार वैश्विक महामारी कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रदेश की एम.एस.एम.ई. इकाइयों को हर सम्भव सहायता उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। मुख्यमंत्री योगी मंगलवार 8 जून को अपने सरकारी आवास पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापना एवं संचालन सरलीकरण) अधिनियम - 2020 के तहत एम.एस.एम.ई. इकाइयों की स्थापना की प्रगति के सम्बन्ध में समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत इकाइयों की स्थापना के लिए जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारी, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा उद्यमियों के साथ समन्वय व संवाद बनाया जाए। उद्यमियों को इस सम्बन्ध में अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करते हुए प्रक्रिया से अवगत कराया जाए। अधिनियम के मुख्य बिन्दुओं को हाईलाइट करते हुए एम.एस.एम.ई. इकाइयों की स्थापना सुगमतापूर्वक किए जाने की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने इस सम्बन्ध में व्यापक प्रचार - प्रसार किए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश व देश के औद्योगिक विकास में एम.एस.एम.ई. सेक्टर का महत्वपूर्ण योगदान है। औद्योगिक विकास और एम.एस.एम.ई. इकाइयों की स्थापना के सम्बन्ध में राज्य सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही है। लोगों को रोजगार देकर उन्हें स्वावलम्बी बनाना वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश असीमित सम्भावनाओं वाला प्रदेश है। एम.एस.एम.ई. इकाइयों की स्थापना से व्यापक पैमाने पर उद्यमी लाभान्वित होंगे। पूंजी निवेश उपलब्ध होगा। उद्यमियों की ऊर्जा के सही इस्तेमाल से प्रदेश का नवनिर्माण सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापना एवं संचालन सरलीकरण) अधिनियम - 2020 का उद्देश्य प्रदेश की एम.एस.एम.ई.  इकाइयों की स्थापना को सुगम बनाना है। अपर मुख्य सचिव एम.एस.एम.ई. एवं सूचना नवनीत सहगल ने मुख्यमंत्री जी को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापना एवं संचालन सरलीकरण) अधिनियम - 2020 के तहत प्राप्त प्रकरणों के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि इकाइयों के आवेदन निवेश मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन कराए जा रहे हैं। इन प्रकरणों का निस्तारण शीघ्र ही किया जाएगा। सभी 18 मण्डलों में फैसिलिटेशन काउन्सिल गठित की जा चुकी हैं। व्यापक प्रचार - प्रसार कर अधिनियम की व्यवस्थाओं को लागू कराया जाना प्रस्तावित है। एम.एस.एम.ई. से जुड़े सभी कार्यालयों को ऑनलाइन कराया जा रहा है। इस अवसर पर एम.एस.एम.ई. मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एस. पी. गोयल, अपर मुख्य सचिव वित्त एस. राधा चैहान, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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