लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिसमें उ प्र सहकारी संग्रह निधि और अमीन तथा अन्य कर्मचारी सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2020 प्रख्यापित हुई। 'मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश सहकारी संग्रह निधि और अमीन तथा अन्य कर्मचारी सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2020' प्रख्यापित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत विभागीय हित में वर्तमान में निर्धारित कमीशन की दरों को 04 एवं 06 प्रतिशत के स्थान पर 03 प्रतिशत करने तथा अतिरिक्त कमीशन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। तद्क्रम में 'उत्तर प्रदेश सहकारी संग्रह निधि और अमीन तथा अन्य कर्मचारी सेवा नियमावली, 2002' के नियम 24 के उपनियम (1) व (2) एवं 25 के उपनियम (ग) में संशोधन किया गया है। वर्तमान में उ प्र राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 179 में बकायेदारों से वसूल किये जाने वाली संग्रह शुल्क की दर 05 प्रतिशत निर्धारित कर दी गयी है। ऐसी स्थिति में सहकारी कमीशन अमीनों को भूराजस्व की भांति वसूली किये जाने पर उ प्र सहकारी सं