इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यू.पी. 'लव जिहाद कानून' के तहत बुक किए गए व्यक्ति को जमानत दी

 दैनिक कानपुर उजाला
प्रयागराज।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक दलित महिला के साथ कथित रूप से बलात्कार और अवैध रूप से धर्मांतरण करने के आरोप में उत्तर प्रदेश लव जिहाद कानून [उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्मांतरण निषेध अध्यादेश, 2020] के तहत गिरफ्तार किए गए एक मुस्लिम व्यक्ति को जमानत दे दी। जस्टिस विपिन चंद्र दीक्षित की खंडपीठ ने इस प्रकार उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले की एक निचली अदालत के आदेश को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसने मार्च 2021 से जेल में बंद मुस्लिम व्यक्ति की जमानत याचिका को खारिज करने में गलती की है। विशेष न्यायाधीश, एस.सी. / एस.टी. अधिनियम, गौतम बौद्ध नगर द्वारा पारित दिनांक 14 अप्रैल, 2021 की जमानत की अस्वीकृति के आक्षेपित आदेश के विरुद्ध न्यायालय एस.सी. / एस.टी. की धारा 14(ए)(2) के तहत दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रहा था। जमानत आवेदक पर धारा 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी), एस.सी. / एस.टी. अधिनियम की संबंधित धाराओं, और उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्मांतरण निषेध अध्यादेश, 2020 की धारा 3 / 5 (1) के तहत मामला दर्ज किया गया था। उनके वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता को मामले में झूठा फंसाया गया था और प्राथमिकी के अवलोकन से यह स्पष्ट था कि पीड़ित की सहमति से शारीरिक संबंध बनाए गए थे। यह प्रस्तुत किया गया था कि पीड़िता का बयान सी.आर.पी.सी. की धारा 161 के तहत दर्ज किया गया था। जिसमें उसने कहा था कि अपीलकर्ता द्वारा शादी के झूठे आश्वासन पर अपीलकर्ता और पीड़िता के बीच शारीरिक संबंध विकसित किए गए थे। अंत में, यह तर्क दिया गया कि उसके न्यायिक प्रक्रिया से भागने या अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अंत में, न्यायालय ने विशेष न्यायाधीश, (एस.सी. / एस.टी.) अधिनियम, गौतम बौद्ध नगर द्वारा पारित 14 अप्रैल, 2021 के आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया और अपील की अनुमति दी गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को याचिकाकर्ताओं से उत्तर प्रदेश के गैरकानूनी धार्मिक धर्मांतरण निषेध अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को निष्प्रभावी बताते हुए वापस लेने को कहा, क्योंकि अध्यादेश को एक अधिनियम में बदल दिया गया है। चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस  सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने संशोधन आवेदनों की अनुमति देने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ताओं को नए सिरे से दाखिल करने के लिए कहा। सी.जे. यादव ने शुरुआत में कहा था, "आप पूरी याचिका में संशोधन कैसे कर सकते हैं? हम आपको केवल प्रार्थना खंड में संशोधन करने की अनुमति दे सकते हैं। अन्यथा वापस ले लें या हम इसे खारिज कर रहे हैं।"

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