14 उचित दर विक्रेताओं के अनुबन्ध पत्र निरस्त, 02 एफ.आई.आर. तथा 6 चालान

> जिलाधिकारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियमावली 2015 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक आयोजित।

जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियमावली 2015 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक करते हुए।

दैनिक कानपुर उजाला
उन्नाव।
 जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियमावली 2015 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने उपस्थित सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि आधार फीडिंग, आधार सीडिंग, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत ई-पास मशीन से वितरण योजना के अन्तर्गत वर्तमान सरकार ने जनपद की प्रत्येक उचित दर दुकान पर ई - पास मशीन स्थापित की गयी है जिसके माध्यम से कार्ड धारक अपनी सुविधानुसार किसी भी उचित दर विक्रेता से अपना खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ईज ऑफ लिविंग के अन्तर्गत उचित दर दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक कांटों की व्यवस्था शत प्रतिशत करायी गयी है। खाद्यान्न वितरण के अन्तर्गत खाद्यान्न का वितरण कराया जा रहा है। एन.एफ.एस. योजना के अन्तर्गत समस्त अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण कराया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत वर्तमान समय में जनपद के 5,98,948 परिवारों के सापेक्ष अंत्योदय कार्डधारकों / पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को नियमित रूप से राशन वितरण कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत अन्त्योदय / गृहस्थी कार्डों से सम्बद्ध परिवारों को निःशुल्क राशन वितरित कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत 11,110 परिवारों के सापेक्ष समस्त प्रवासी श्रमिकों / अवरुद्ध प्रवासियों को निर्धारित संख्या में गेहूँ, चावल तथा चना निःशुल्क वितरण कराया जा रहा है। बाल विकास एवं पुष्टाहार योजना के अन्तर्गत माह अप्रैल 21 से जून 21 हेतु प्रति माह इस योजना के अंतर्गत 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों को 01 किलोग्राम गेहूँ, 01 किलोग्राम चावल व 01 किलोग्राम चना दाल तथा 03 से 06 वर्ष तक के बच्चों को 500 ग्राम गेहूँ, 500 ग्राम चावल एवं 500 ग्राम चना दाल का वितरण जनपद में कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उचित दर दुकानों का व्यवस्थापन पर भी विस्तार से चर्चा की गयी। जिलाधिकारी ने वितरण में अनियमितता / कालाबाजारी के विरुद्ध की गयी कार्यवाही के तहत जनपद में नव उचित दर विक्रेता के अनुबन्ध पत्र निलम्बित किये गये व 14 उचित दर विक्रेताओं के अनुबन्ध पत्र निरस्त किये गये तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत 02 प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी गयी व 87,000 रुपये की प्रतिभूति जब्त की गयी है। जिला पूर्ति अधिकारी रामेश्वर प्रसाद ने बताया कि इसी के क्रम में बांट - माप निरीक्षक के साथ संयुक्त रूप से उचित दर दुकानों व खाद्यान्न की जाँच करते हुए ब्लाक गोदाम सफीपुर व 06 उचित दर विक्रेताओं द्वारा प्रमाणित कांटा - बांट का प्रयोग न करने के कारण चालान किया गया है।

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