तहसील,राष्ट्रीय लोक अदालत में 1642 मुकदमे निस्तारित

दैनिक कानपुर उजाला

घाटमपुर।उप जिलाधिकारी घाटमपुर अरुण कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कोविड-19 महामारी गाइडलाइन के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशन में आयोजित की गई राष्ट्रीय लोक अदालत में 1642 वादों का निस्तारण किया गया। शनिवार को तहसील परिसर में वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली के अधीन समझौते के आधार, निपटाने योग्य मामलों का निस्तारण किया गया। शनिवार को लोक अदालत में उप जिलाधिकारी द्वारा सीआरपीसी के 75 मामलों का निस्तांतरण किया गया। जनहित गारंटी अधिनियम के तहत निवास प्रमाण पत्र ,पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र में क्रमशः 424 एवं 17 मामलों का निस्तारण किया गया।न्यायालय तहसीलदार विनीत कुमार के समक्ष आए 122 मामलों का निस्तारण किया गया। वहीं आय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र के कुल क्रमशः 438 एवं 249 मामलों का भी निस्तारण किया गया।न्यायालय तहसीलदार न्यायिक के पास आए 36 मामलों का निस्तारण किया गया। नायब तहसीलदार अतुल हर्ष के पास आए 65 मामलों का निस्तारण किया गया। राजस्व निरीक्षक अविवादित के 28 मामलों का निस्तारण किया गया। राजस्व कानूनगो खतौनी के 140 मामलों का निस्तारण हुआ। अन्य प्रकरण में खतौनी नकल के 14 मामलों का निस्तारण करते हुए लोक अदालत में आय 1642 मामलों में 1642 मामलों का निस्तारण किया गया है । एसडीएम घाटमपुर अरुण कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि शासन द्वारा समय-समय पर आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालतों द्वारा वादकारियों को वादों का निस्तारण करा कर अपने समय और पैसे की बचत कर सकते हैं। वादकारियों को चाहिए कि शासन द्वारा प्रदत्त इस सुविधा का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाकर अपना और अपने परिवार का भला करें। तथा बचे समय व पैसे से परिवार के विकास कार्यों एवं बच्चों की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध कर परिवार को विकास प्रदान कर सकते हैं।

Popular posts from this blog

उ प्र सहकारी संग्रह निधि और अमीन तथा अन्य कर्मचारी सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2020 प्रख्यापित

स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन के लिए उ प्र आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया विनियमावली, 2020 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को स्वीकृति

रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक प्रभावी रखा जाए : मुख्यमंत्री