ललितपुर में 31 जुलाई तक लगायी गयी धारा 144

दैनिक कानपुर उजाला  

ललितपुर  उत्तरप्रदेश के ललितपुर में कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से सीआरपीसी की धारा 144 को 31 जुलाई तक जारी रखने के निर्देश दिये गये हैं। जिलाधिकारी अन्नावि दिनेश कुमार ने जनपद में 31 जुलाई तक धारा 144 जारी रखने के आदेश दिये हैं जिसमें किसी भी स्थान पर पॉच या उससे अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे, सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति, पार्टी अथवा संगठन किसी तरह का प्रदर्शन नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति अस्त्र, शस्त्र, लाठी, डण्डा, चाकू, भाला आदि लेकर नहीं चलेगा,शादी विवाह में शस्त्र से फायर नहीं करेगा और न ही ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलेगा, परन्तु यह प्रतिबन्ध शासकीय ड्यूटी पर तैनात अधिकारी, कर्मचारियों तथा अपंग व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान, धार्मिक स्थल आदि पर इस प्रकार का भाषण या लिखित रूप में जारी नहीं करेगा, जिससे किसी धर्म जाति सम्प्रदाय अथवा समुदाय विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचे, झूठी अफवाह या खबर नहीं फेलायेगा और न ही उत्तेजनात्मक भाषण देगा, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, उत्सव से संबंधित तथा अन्य भीड़ तथा सभाओं को प्रतिबन्धित किया है। जनपद के समस्त दुकानदारों को फेस कवर, मास्क, ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा एवं दुकान में सैनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी,किसी भी खरीददार को बिना मास्क के बिक्री नहीं की जायेगी व शादी समारोह में 25 व्यक्तियों की उपस्थिति और दाह संस्कार में 20 व्यक्तियों की उपस्थिति की अनुमति होगी व समस्त शॉपिंग काम्पलेक्स, सिनेमा हाल, जिम क्लब्स, स्वीमिंग पुल बंद रहेंगे, उपरोक्त दिशा निर्देशों के किसी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी।

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