मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का लाभ लें असंगठित क्षेत्र के श्रमिक

दैनिक कानपुर उजाला
उन्नाव।
जिलाधिकारी के निर्देशन में सहायक श्रमायुक्त अधिकारी डॉ. हरिश्चन्द्र सिंह ने बताया कि उ. प्र. राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सिर्फ 60 रुपये में मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत दो लाख रुपये का बीमा व मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पांच लाख रुपये तक का इलाज वरदान साबित होगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिये यह योजना बनाई है। इस योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थी की उम्र 18-60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पंजीयन शुल्क के 10 रुपये और अंशदान के 10 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से अधिकतम पांच साल तक भुगतान करना होगा या एक साथ 60 रुपये देने होंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिकों को सिर्फ आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और मोबाइल नम्बर के साथ किसी भी सी.एस.सी. सेण्टर से असंगठित कर्मकार बोर्ड की वेबसाइट www.upssb.in पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। ग्रामीण क्षेत्र के कर्मकारों के पंजीयन हेतु राजस्व विभाग / पंचायत राज संस्था एवं नगरीय क्षेत्रों में कार्यरत असंगठित कर्मकारों के पंजीयन हेतु स्थानीय निकायों / सेवायोजन कार्यालय को नामित किया गया है। श्रम मंत्रालय की ओर से असंगठित श्रेणी के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ दो लाख रुपये तक जीवन बीमा कवर के रूप में उन्हें व उनके परिवार को दिया जाएगा। इस योजना में जेनरेटर, लाइट उठाने वाले, कैटरिंग में कार्य करने वाले, फेरी लगाने वाले, मोटर साइकिल व साइकिल मरम्मत करने वाले, गैराज ढोल बजाने वाले, पशुपालन, मत्स्य, मुर्गी, बतख पालन, कपड़ा सिलाई करने वाले, माली, जूता सिलाई करने वाले, बाल काटने वाले, बुनकर, कपड़ा बुनाई करने वाले, रिक्शा चलाने वाले, घरेलू कामगार, कूड़ा बीनने वाले, हाथ ठेला चलाने वाले, फुटकर सब्जी, फल - फूल विक्रेता, चाय, चाट, ठेला लगाने वाले, फुटपाथ व्यापारी, कुली इत्यादि 45 तरह के कामगार पंजीयन कराकर योजना का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने जनपद के समस्त असंगठित कर्मकारों से अपील की है कि वह आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और मोबाइल नम्बर के साथ अपने नजदीकी किसी भी सी.एस.सी. सेण्टर पर जाकर बोर्ड की वेबसाइट www.upssb.in पर ऑनलाइन पंजीकरण अथवा ग्रामीण क्षेत्र के कर्मकार राजस्व विभाग / पंचायत राज संस्था एवं नगरीय क्षेत्र के कर्मकार स्थानीय निकायों / सेवायोजन कार्यालय अथवा श्रम विभाग, उन्नाव में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर अपना पंजीकरण करा कर बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न हितकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

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